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पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण पर HC में सुनवाई, बिजली कंपनी को हलफनामा दायर का आदेश - PATNA HIGH COURT

पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़नेवाली सड़क को लेकर सुनवाई अब 29 नवंबर को होगी. बिजली ड्रिस्ट्रिब्यूशन कंपनी को हलफनामा दायर के लिए कहा है.

पटना हाईकोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर
पटना हाईकोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 25, 2024, 10:53 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले पर सुनवाई हुई. भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हलफनाम दायर करने को कहा है. अब 29 नवंबर 2024 को पुनः सुनवाई की जाएगी.

पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करे हलफ़नामा दायर: कोर्ट को बताया गया कि पश्चिम की ओर से गोला रोड में कार्य हो रहा है. वहां पर कार्य करने में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को कुछ कठिनाई हो रही है. हाईकोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में हलफ़नामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. साथ ही पूर्व की ओर से दीघा आशियाना रोड़ और दीघा एम्स इलेवटेड रोड़ को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से जोड़ने योजना उच्च स्तर पर विचार के लिए लंबित है.

सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही से अनुरोध किया था कि वे अपने स्तर पर राज्य सरकार को निर्माणाधीन सड़कों शीघ्र पूरा करने के लिए कहे. हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने गोला रोड़ के निर्माण में चल रही प्रगति का ब्यौरा दिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है.

रेलवे स्टेशन जाने में न हो परेशानी: पटना हाईकोर्ट को उन्होंने बताया था कि गोला रोड़ से स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य रुका हुआ है. ये बिजली बोर्ड की आपत्ति के कारण बंद है. आशियाना दीघा एलीवेटेड रोड़ के निर्माण की लागत का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन प्रगति काफी धीमी है. ये भी कोर्ट को बताया गया था कि एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना हैं,ताकि यात्री सीधे स्टेशन पहुंच सके.

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पटना: पटना हाईकोर्ट में पाटलिपुत्र रेल स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले पर सुनवाई हुई. भरत प्रसाद सिंह की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हलफनाम दायर करने को कहा है. अब 29 नवंबर 2024 को पुनः सुनवाई की जाएगी.

पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करे हलफ़नामा दायर: कोर्ट को बताया गया कि पश्चिम की ओर से गोला रोड में कार्य हो रहा है. वहां पर कार्य करने में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को कुछ कठिनाई हो रही है. हाईकोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में हलफ़नामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. साथ ही पूर्व की ओर से दीघा आशियाना रोड़ और दीघा एम्स इलेवटेड रोड़ को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से जोड़ने योजना उच्च स्तर पर विचार के लिए लंबित है.

सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता पीके शाही से अनुरोध किया था कि वे अपने स्तर पर राज्य सरकार को निर्माणाधीन सड़कों शीघ्र पूरा करने के लिए कहे. हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने गोला रोड़ के निर्माण में चल रही प्रगति का ब्यौरा दिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सत्यम शिवम सुंदरम ने बताया कि पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है.

रेलवे स्टेशन जाने में न हो परेशानी: पटना हाईकोर्ट को उन्होंने बताया था कि गोला रोड़ से स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण कार्य रुका हुआ है. ये बिजली बोर्ड की आपत्ति के कारण बंद है. आशियाना दीघा एलीवेटेड रोड़ के निर्माण की लागत का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन प्रगति काफी धीमी है. ये भी कोर्ट को बताया गया था कि एम्स एलिवेटेड रोड को स्टेशन तक बढ़ाने की योजना हैं,ताकि यात्री सीधे स्टेशन पहुंच सके.

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