पटना: पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अनुपालन अधिक व अनावश्यक विलंब के पर सख्त रुख अपनाया. सासाराम के अंचलाधिकारी पर दस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. पटना हाईकोर्ट ने अवमानना संबंधित मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने कामेश्वर की जनहित याचिका को निष्पादित करते फैसला सुनाया.
सीओ पर लगाया जुर्माना: पटना हाईकोर्ट ने अंचलाधिकारी को अर्थदंड की राशि पटना हाई कोर्ट के लीगल सेल में जमा करने का आदेश दिया. याचिकाकर्ता की जनहित याचिका पर पर सुनवाई कर विधिवत आदेश देने में सरकारी अधिकारी को कोर्ट ने तीन महीने की मोहलत दी थी. वहां अफसरों ने दो साल लगा दिए.
मुकदमा खर्चा आठ हफ्ते देने का दिया आदेश: पटना हाईकोर्ट ने इस हर्जाने की राशि याचिकाकर्ता को बतौर मुकदमा खर्चा आठ हफ्ते में देनी होगी.गौरतलब है कि 21 जुलाई 2021 को पटना हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने कामेश्वर की जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए सासाराम के अंचल अधिकारी को आदेश दिया था. पटना कोर्ट ने आदेश में कहा था कि सासाराम स्थित एक पोखर और पैईन के अतिक्रमण जुड़ा था. उसे अगले चार महीने में निष्पादित करने को कहा गया था.
याचिकाकर्ता कामेश्वर प्रसाद की तरफ से एक विस्तृत शिकायती अभ्यावेदन जमा की गई, लेकिन उस पर कोई आदेश तय समय सीमा में पारित नहीं हो सका. एक साल प्रतीक्षा करने के बाद जब अवमानना का मामला दायर हुआ. तब उसके बाद कोर्ट आदेश के अनुपालन हुआ.बता दें कि याचिकाकर्ता की जनहित याचिका पर पर सुनवाई कर विधिवत आदेश देने में सरकारी अधिकारी को कोर्ट ने तीन महीने की मोहलत दी थी. वहां अफसरों ने दो साल लगा दिए.
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