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हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी की कार्रवाई को दी है चुनौती

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 27, 2024, 9:54 AM IST

Hearing in High Court. हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. याचिका में ईडी की कार्रवाई और समन को चुनौती दी गई है.

Hearing in High Court
Hearing in High Court

रांचीः ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उनकी संशोधित याचिका को स्वीकृत कर लिया था. अब इस पर रिट पिटीशन के रूप में यह सुनवाई होनी है.

बता दें कि 12 फरवरी हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईडी को हेमंत सोरेन की संशोधित पिटीशन पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था. जस्टिस चंद्रशेखर की खंडपीठ की अदालत में सुनवाई हुई थी. हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा था. वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता अमित दास ने पक्ष रखा था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने ईडी को दो जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 27 फरवरी मुकर्रर की थी.

बता दें कि हेमंत सोरेन की तरफ से पूर्व में आई.ए. दायर किया गया था. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अब इस पर रिट पिटीशन के रूप में सुनवाई होगी. याचिका में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और समन को चुनौती दी गई है. पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन के वकीलों ने इसे लिबर्टी का मामला बताया था. कहा गया था कि ईडी ऐसे मामले की बात कर रही है, जो उससे संबंधित नहीं है. इसी पर जवाब देने के लिए ईडी की तरफ से समय की मांग की गई.

बता दें कि हेमंत सोरेन ने मामले को लेकर पहले हाईकोर्ट में अपील की थी. 31 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस हाईकोर्ट में अपील करने को कहा. जिसके बाद उन्होंने फिर से हाईकोर्ट में अपील की.

रांचीः ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उनकी संशोधित याचिका को स्वीकृत कर लिया था. अब इस पर रिट पिटीशन के रूप में यह सुनवाई होनी है.

बता दें कि 12 फरवरी हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने ईडी को हेमंत सोरेन की संशोधित पिटीशन पर जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था. जस्टिस चंद्रशेखर की खंडपीठ की अदालत में सुनवाई हुई थी. हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पक्ष रखा था. वहीं ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता अमित दास ने पक्ष रखा था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने ईडी को दो जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय देते हुए सुनवाई की अगली तारीख 27 फरवरी मुकर्रर की थी.

बता दें कि हेमंत सोरेन की तरफ से पूर्व में आई.ए. दायर किया गया था. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. अब इस पर रिट पिटीशन के रूप में सुनवाई होगी. याचिका में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और समन को चुनौती दी गई है. पिछली सुनवाई में हेमंत सोरेन के वकीलों ने इसे लिबर्टी का मामला बताया था. कहा गया था कि ईडी ऐसे मामले की बात कर रही है, जो उससे संबंधित नहीं है. इसी पर जवाब देने के लिए ईडी की तरफ से समय की मांग की गई.

बता दें कि हेमंत सोरेन ने मामले को लेकर पहले हाईकोर्ट में अपील की थी. 31 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस हाईकोर्ट में अपील करने को कहा. जिसके बाद उन्होंने फिर से हाईकोर्ट में अपील की.

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