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महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में 30 मई को होगी सुनवाई, 15 करोड़ के फर्जीवाड़े का है आरोप - Mahendra Singh Dhoni Case

Fraud case related to dhoni. धोनी से जुड़े 15 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में 30 मई की तारीख अगली सुनवाई के लिए मुकर्रर की है.

MAHENDRA SINGH DHONI CASE
महेंद्र सिंह धोनी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 5, 2024, 7:26 AM IST

रांची: महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में शनिवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपियों को अगली सुनवाई के दौरान अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी. 15 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला.

बता दें कि रांची सिविल कोर्ट में न्यायाधीश आर के पांडेय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी पक्ष को निर्देश दिया. बता दें कि पिछली सुनवाई 19 अप्रैल को हुई थी. उस दिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी थी. जिसके बाद न्यायालय ने अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सौम्या दास और मिहिर दिवाकर को अगली सुनवाई के दिन खुद या वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा गया था. दोनों पक्षों को सभी दस्तावेज अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया था. जिसके बाद 4 मई को मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली तारीख 30 मई मुकर्रर की है.

बता दें कि अरका स्पोर्ट्स लिमिटेड नाम से कंपनी बनाकर मिहिर दिवाकर, सौम्य दास और महेंद्र सिंह धोनी पूरे देश में क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहते थे. इसे लेकर कई तरह के समझौते भी किए गए थे. एकेडमी खोलने के दौरान मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई. जिसके बाद धोनी उनसे अलग हो गए. समझौता रद्द होने के बाद भी मिहिर और सौम्या ने एकेडमी खोलने का काम जारी रखा. इसी को लकेर धोनी ने दोनों को लीगल नोटिस भेजा और कोर्ट में केस किया. धारा 420, धारा 406, धारा 467, धारा 468, धारा 471 और धारा 120 बी तहत केस दर्ज कराया गया है.

रांची: महेंद्र सिंह धोनी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में शनिवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने आरोपियों को अगली सुनवाई के दौरान अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी. 15 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला.

बता दें कि रांची सिविल कोर्ट में न्यायाधीश आर के पांडेय की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी पक्ष को निर्देश दिया. बता दें कि पिछली सुनवाई 19 अप्रैल को हुई थी. उस दिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी थी. जिसके बाद न्यायालय ने अरका स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सौम्या दास और मिहिर दिवाकर को अगली सुनवाई के दिन खुद या वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा गया था. दोनों पक्षों को सभी दस्तावेज अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया था. जिसके बाद 4 मई को मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली तारीख 30 मई मुकर्रर की है.

बता दें कि अरका स्पोर्ट्स लिमिटेड नाम से कंपनी बनाकर मिहिर दिवाकर, सौम्य दास और महेंद्र सिंह धोनी पूरे देश में क्रिकेट एकेडमी खोलना चाहते थे. इसे लेकर कई तरह के समझौते भी किए गए थे. एकेडमी खोलने के दौरान मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई. जिसके बाद धोनी उनसे अलग हो गए. समझौता रद्द होने के बाद भी मिहिर और सौम्या ने एकेडमी खोलने का काम जारी रखा. इसी को लकेर धोनी ने दोनों को लीगल नोटिस भेजा और कोर्ट में केस किया. धारा 420, धारा 406, धारा 467, धारा 468, धारा 471 और धारा 120 बी तहत केस दर्ज कराया गया है.

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