प्रयागराज: कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी को मकान पर कब्जे की कोशिश में आगजनी के मामले में मिली सजा के खिलाफ अपील और सजा बढ़ाने की योगी सरकार की अपील पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी. कोर्ट ने सुनवाई के लिए अब 3 अक्टूबर की तारीख तय की है. अपीलों पर सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ कर रही है. राज्य सरकार ने 7 साल कैद की सजा को कम बताते हुए उसे उम्रकैद में बदलने की मांग की है.
वहीं राज्य सरकार ने षड्यंत्र केस में सोलंकी को विशेष अदालत की ओर से बरी करने के आदेश को भी चुनौती दी है. सोलंकी बंधुओं पर कानपुर की एक महिला का घर जलाने के केस में कोर्ट ने सात साल कैद की सजा सुनाई है. इसी सजा के खिलाफ सोलंकी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
योगी सरकार ने भी सोलंकी को मिली सात साल की कैद की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग को लेकर शासकीय अपील दाखिल की है. शुक्रवार सुबह ही हाईकोर्ट ने तारीख तय कर दी. बता दें कि, कानपुर की अदालत ने इरफान और अन्य के खिलाफ सात साल की सजा सुनाई थी. अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी और अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और राज्य सरकार की और से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव और ए जी ए जे के उपाध्याय पक्ष रख रहे हैं.