नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए प्रभावित पक्षकारों से कहा कि अगर वे इससे प्रभावित हैं, तो अपना पक्ष संबंधित न्यायालय या फोरम में रखें.
पूर्व में कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों का पक्ष सुनने के लिए जिला अधिकारी को निर्देश जारी कर निर्णय लेने को कहा था. जिला अधिकारी ने उनके प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के बाद उन्हें निरस्त कर दिया और सभी अतिक्रमणकारी अवैध मानें, जिसको आधार मानते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर इससे किसी का हित प्रभावित होता है, तो वह अन्य फोरम में अपना पक्ष रख सकता है.
मामले के अनुसार हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ये कार्रवाई 29 दिसंबर 2023 से शुरू हुई, जिसके तहत हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने और सड़क चौड़ीकरण का काम ठीक से नहीं किया जा रहा है. इसमें प्रशासन ने महज खानापूर्ति की है, जिसके कारण मंगल पड़ाव और नैनीताल बरेली बस अड्डा अभी भी जैसा का तैसा बना हुआ है. जिसकी वजह से हर जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है.
साथ ही क्षेत्रीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. याचिका में कहा गया कि जिला प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण की जद्द में आ रही सरकारी संपत्तियों को तो हटा दिया गया, लेकिन निजी भूमि में बने होटलों और दुकानदारों को महज नोटिस जारी कर फॉर्मेलिटी की गई है.
ये भी पढ़ें-