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गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना का मामला, पटना हाई कोर्ट में अगले सप्ताह होगी सुनवाई

Patna High Court: गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम के मामले पर पटना हाईकोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई होगी. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने असंतोष जाहिर करते हुए जांच के निर्देश दिए थे.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 16, 2024, 3:20 PM IST

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट

पटना: पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी. इस मामले पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच की प्रगति पर असंतोष जाहिर किया था और जांच के निर्देश दिए थे.

कोर्ट ने जांच के दिए थे निर्देश: पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में एसएसपी, पटना और एस आई टी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा भी कोर्ट में उपस्थित रही थी. तब कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले की समग्रता में जांच नहीं की गयी है. जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को विस्तार और गहराई से जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया था.

'आफ्टर केअर होम में महिलाओं की स्थिति खराब': अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया था कि कोर्ट अब तक एसआईटी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के संबंध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था. उन्होंने बताया कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब है. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था.

अगले सप्ताह होगी सुनवाई: कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया था. हाई कोर्ट ने इस याचिका को जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. अब इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी.

पढ़ें: सिवान में जमीन पर जबरन कब्जा करने के मामले में HC में सुनवाई, कोर्ट ने एसपी से किया जवाब तलब, दिया निर्देश

पटना: पटना के गाय घाट स्थित आफ्टर केअर होम की घटना मामले पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी. इस मामले पर चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच की प्रगति पर असंतोष जाहिर किया था और जांच के निर्देश दिए थे.

कोर्ट ने जांच के दिए थे निर्देश: पूर्व की सुनवाई में कोर्ट में एसएसपी, पटना और एस आई टी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा भी कोर्ट में उपस्थित रही थी. तब कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस मामले की समग्रता में जांच नहीं की गयी है. जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों को विस्तार और गहराई से जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया था.

'आफ्टर केअर होम में महिलाओं की स्थिति खराब': अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया था कि कोर्ट अब तक एसआईटी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के संबंध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहता था. उन्होंने बताया कि आफ्टर केअर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब है. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था.

अगले सप्ताह होगी सुनवाई: कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब किया था. हाई कोर्ट ने इस याचिका को जुवेनाइल जस्टिस मोनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे. अब इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई की जाएगी.

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