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13 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में हेड कांस्टेबल को 2 साल 6 माह की सजा - Corruption Case

Head constable sentenced in corruption case, ACB मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने 13 साल पुराने एक भ्रष्टाचार के मामले में झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाने के तत्कालीन हेड कांस्टेबल को 2 साल 6 माह की सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 4, 2024, 3:13 PM IST

Head constable sentenced in corruption case
हेड कांस्टेबल को सजा (ETV BHARAT Jaipur)

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने 13 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ थाने के तत्कालीन हेड कांस्टेबल खुर्शीद अहमद को दो साल छह माह की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि मुकुंदगढ़ के ग्राम डूमरा निवासी कुलदीप ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि खेत की सीमा को लेकर उसका अपने ताऊ के परिवार से झगड़ा हो गया था. इस पर ताऊ के बेटे ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

इसे भी पढ़ें - एफएसएल रिपोर्ट में देरी के कारण कई बार निर्दोष रहते हैं जेल में बंद-हाईकोर्ट - Rajasthan High Court

वहीं, मामले की जांच हेड कांस्टेबल खुर्शीद अहमद के पास थी. जांच अधिकारी खुर्शीद ने उसकी मां को गिरफ्तार करने की धमकी देकर 5500 रुपए की रिश्वत मांगी थी. इसके बाद सौदा 3500 रुपए में तय हुआ. जब परिवादी ने थाने जाकर दो हजार रुपए देने चाहे तो हेड कांस्टेबल ने पूरी राशि लाने को कहा. रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों पक्षों में राजीनामा होकर विवाद समाप्त हो गया है. इसके बावजूद भी जांच अधिकारी रिश्वत मांग रहा है.

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 1 अगस्त, 2011 को अभियुक्त को 3500 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि उसने रिश्वत नहीं मांगी थी. एसीबी उसे प्रकरण में फंसाना चाहती है. इसलिए उसे दोषमुक्त किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त हैड कांस्टेबल को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 ने 13 साल पुराने भ्रष्टाचार के मामले में झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ थाने के तत्कालीन हेड कांस्टेबल खुर्शीद अहमद को दो साल छह माह की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि मुकुंदगढ़ के ग्राम डूमरा निवासी कुलदीप ने एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि खेत की सीमा को लेकर उसका अपने ताऊ के परिवार से झगड़ा हो गया था. इस पर ताऊ के बेटे ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

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वहीं, मामले की जांच हेड कांस्टेबल खुर्शीद अहमद के पास थी. जांच अधिकारी खुर्शीद ने उसकी मां को गिरफ्तार करने की धमकी देकर 5500 रुपए की रिश्वत मांगी थी. इसके बाद सौदा 3500 रुपए में तय हुआ. जब परिवादी ने थाने जाकर दो हजार रुपए देने चाहे तो हेड कांस्टेबल ने पूरी राशि लाने को कहा. रिपोर्ट में कहा गया कि दोनों पक्षों में राजीनामा होकर विवाद समाप्त हो गया है. इसके बावजूद भी जांच अधिकारी रिश्वत मांग रहा है.

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने 1 अगस्त, 2011 को अभियुक्त को 3500 रुपए लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. वहीं, अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में कहा गया कि उसने रिश्वत नहीं मांगी थी. एसीबी उसे प्रकरण में फंसाना चाहती है. इसलिए उसे दोषमुक्त किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त हैड कांस्टेबल को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.

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