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फैज मोहम्मद हत्याकांड में करीब 10 साल बाद फैसला, दो आरोपियों को आजीवन कारावास, एक आरोपी बरी - फैज मोहम्मद हत्याकांड

वर्ष 2014 में हुए हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद हत्याकांड में करीब 10 साल बाद फैसला आया है. दो आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा दी गई है. एक महिला आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है.

Head Constable Faiz Mohammad murder case
फैज मोहम्मद हत्याकांड
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 6, 2024, 6:26 PM IST

कुचामनसिटी. साल 2014 के बहुचर्चित कुचामन थाने के शहीद हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद हत्याकांड मामले में लगभग 10 साल बाद फैसला आया है. कुचामन के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने आरोपी विजेंद्र इंडाली और मदन सिंह को उम्र कैद और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं मामले में तीसरी आरोपी दौलत बानो को बरी किया गया है.

अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दौलत खान ने बताया कि विजेंद्र इंडाली और मदन सिंह बिन्जासी को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. आपको बता दें कि 15 नवंबर, 2014 को भांवता गांव में पुलिस टीम पर हुए हमले में कुचामन थाने के हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद की मौत हो गई थी.

पढ़ें: गोगामेड़ी हत्याकांड, एनआईए को चालान के लिए 90 दिन का अतिरिक्त समय मिला

तत्कालीन कुचामन थाना अधिकारी सुरेश सोनी की ओर से कुचामन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विजेंद्र इंडाली, मदन सिंह और दौलत बानो को गिरफ्तार किया था. पुलिस को आरोपियों की स्कॉर्पियो गाड़ी से विभिन्न हथियार, 44 मोबाइल, पेन ड्राइव, नकदी आदि मिले थे. एडीजे न्यायालय में मुकदमा 9 साल से भी ज्यादा समय तक चला और आज मामले में फैसला आया है. दोनों आरोपियों विजेंद्र इंडाली पर 10-10 मुकदमें अन्य थानों में भी विचाराधीन हैं.

पढ़ें: जोधपुर हत्याकांड : मांगों को लेकर मोर्चरी के बाहर पहुंचे टैक्सी चालक, जता रहे विरोध

90 पेज की थी चार्जशीट: कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह गैंग के सदस्य हिस्ट्रीशीटर विजेन्द्र सिंह इण्डाली को गिरफ्तार करने के लिए 15 नवम्बर, 2014 को भांवता गांव में गई कुचामन थाना पुलिस के साथ दोपहर में हुई मुठभेड़ में कुचामन सिटी थाने के हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद को हिस्ट्रीशीटर विजेन्द्र सिंह एवं मदनसिंह बिन्जासी ने दो गोली मार दी थी. प्रकरण में पुलिस ने इस मामले में दो माह में जांच पूरी की और विभिन्न आरोपों में चार्जशीट तैयार की. फैज मोहम्मद हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 90 पेज की चार्जशीट तैयार की थी.

महिला को किया बरी: 90 पेज की इस चार्जशीट में विजेन्द्र सिंह इण्डाली व मदनसिंह पर हत्या, सरकारी कामकाज में बाधा व प्रतिबंधित हथियार रखने के आरोप शामिल हैं. चार्टशीट में मुठभेड का बिंदूवार हवाला दिया है. चार्जशीट में आरोपियों के साथ लग्जरी कार में मिली महिला पर भी आरोप था, जिसे न्यायालय ने बरी कर दिया है.

कुचामनसिटी. साल 2014 के बहुचर्चित कुचामन थाने के शहीद हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद हत्याकांड मामले में लगभग 10 साल बाद फैसला आया है. कुचामन के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल ने आरोपी विजेंद्र इंडाली और मदन सिंह को उम्र कैद और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं मामले में तीसरी आरोपी दौलत बानो को बरी किया गया है.

अपर लोक अभियोजक एडवोकेट दौलत खान ने बताया कि विजेंद्र इंडाली और मदन सिंह बिन्जासी को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. आपको बता दें कि 15 नवंबर, 2014 को भांवता गांव में पुलिस टीम पर हुए हमले में कुचामन थाने के हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद की मौत हो गई थी.

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तत्कालीन कुचामन थाना अधिकारी सुरेश सोनी की ओर से कुचामन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था. बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विजेंद्र इंडाली, मदन सिंह और दौलत बानो को गिरफ्तार किया था. पुलिस को आरोपियों की स्कॉर्पियो गाड़ी से विभिन्न हथियार, 44 मोबाइल, पेन ड्राइव, नकदी आदि मिले थे. एडीजे न्यायालय में मुकदमा 9 साल से भी ज्यादा समय तक चला और आज मामले में फैसला आया है. दोनों आरोपियों विजेंद्र इंडाली पर 10-10 मुकदमें अन्य थानों में भी विचाराधीन हैं.

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90 पेज की थी चार्जशीट: कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह गैंग के सदस्य हिस्ट्रीशीटर विजेन्द्र सिंह इण्डाली को गिरफ्तार करने के लिए 15 नवम्बर, 2014 को भांवता गांव में गई कुचामन थाना पुलिस के साथ दोपहर में हुई मुठभेड़ में कुचामन सिटी थाने के हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद को हिस्ट्रीशीटर विजेन्द्र सिंह एवं मदनसिंह बिन्जासी ने दो गोली मार दी थी. प्रकरण में पुलिस ने इस मामले में दो माह में जांच पूरी की और विभिन्न आरोपों में चार्जशीट तैयार की. फैज मोहम्मद हत्याकांड में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 90 पेज की चार्जशीट तैयार की थी.

महिला को किया बरी: 90 पेज की इस चार्जशीट में विजेन्द्र सिंह इण्डाली व मदनसिंह पर हत्या, सरकारी कामकाज में बाधा व प्रतिबंधित हथियार रखने के आरोप शामिल हैं. चार्टशीट में मुठभेड का बिंदूवार हवाला दिया है. चार्जशीट में आरोपियों के साथ लग्जरी कार में मिली महिला पर भी आरोप था, जिसे न्यायालय ने बरी कर दिया है.

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