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हर विधवा बनेगी आत्मनिर्भर! बिजनेस के लिए सरकार दे रही पैसा, जानिए क्या है योजना - LOAN SCHEME TO WIDOW WOMEN

विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने कर्ज की योजना शुरू की है. इसमें महिलाएं 3 लाख तक का ऋण लें सकेंगी.

WOMEN DEVELOPMENT CORPORATION
हरियाणा की हर विधवा बनेंगी आत्मनिर्भर (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : 3 hours ago

Updated : 3 hours ago

पंचकूला: हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरु की गई है. जिला पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत जिला पंचकूला के लिए 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है.

90 प्रतिशत तक मिलेगा ऋण

पंचकूला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत जिन महिलाओं की सालाना आय 3 लाख रुपये तक और आयु 18 से 60 वर्ष है, वे इसके लाभ के लिए पात्र होंगी. योजना के अनुसार कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वंय वहन करना होगा, जबकि बकाया राशि बैकों के माध्यम से दी जाएगी.

बैंक ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति सब्सिडी से:

योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की पूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रुप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये और अवधि 3 साल (जो भी पहले) होगी.

ऐसे कारोबार के लिए मिलेगा ऋण:

जिला उपायुक्त ने बताया कि विधवा महिलाओं को विभिन्न क्रियाकलापों के लिये जैसे-बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाइयां/खाघ प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट्स गारमेंटस, कंप्यूटर जांच वर्क्स आदि. साथ ही अन्य किसी भी कार्य, जिसे करने में महिलाएं सक्षम हों, उसके लिए ऋण मिल सकेगा. ऋण देने से पहले उन कार्यों से संबंधित ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उघोग स्थापित करने में कार्यकुशलता की कमी महसूस ना हो.

जानकारी के लिए यहां करें संपर्क:

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए निगम के कार्यालय जिला प्रबन्धक हरियाणा महिला विकास निगम कमरा नंबर-52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, मिनी सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला, फोन नंबर 0172-2585271 पर संपर्क किया जा सकता है. ऋण और कारोबार से जुड़ी सभी जानकारी विभाग के कार्यालय या फोन नंबर से ली जा सकती है.

ये भी पढ़ें- महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हरियाणा सरकार की ये योजना, जानिए कैसे उठायें फायदा

ये भी पढ़ें- स्वरोजगार के लिए विधवा महिलाओं को मिलेगा तीन लाख तक का लोन, जानें आवेदन की प्रक्रिया और नियम

पंचकूला: हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा राज्य की विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरु की गई है. जिला पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि इस योजना के तहत जिला पंचकूला के लिए 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है.

90 प्रतिशत तक मिलेगा ऋण

पंचकूला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत जिन महिलाओं की सालाना आय 3 लाख रुपये तक और आयु 18 से 60 वर्ष है, वे इसके लाभ के लिए पात्र होंगी. योजना के अनुसार कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वंय वहन करना होगा, जबकि बकाया राशि बैकों के माध्यम से दी जाएगी.

बैंक ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति सब्सिडी से:

योजना के तहत बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की पूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रुप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये और अवधि 3 साल (जो भी पहले) होगी.

ऐसे कारोबार के लिए मिलेगा ऋण:

जिला उपायुक्त ने बताया कि विधवा महिलाओं को विभिन्न क्रियाकलापों के लिये जैसे-बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाइयां/खाघ प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट्स गारमेंटस, कंप्यूटर जांच वर्क्स आदि. साथ ही अन्य किसी भी कार्य, जिसे करने में महिलाएं सक्षम हों, उसके लिए ऋण मिल सकेगा. ऋण देने से पहले उन कार्यों से संबंधित ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उघोग स्थापित करने में कार्यकुशलता की कमी महसूस ना हो.

जानकारी के लिए यहां करें संपर्क:

इस योजना की अधिक जानकारी के लिए निगम के कार्यालय जिला प्रबन्धक हरियाणा महिला विकास निगम कमरा नंबर-52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, मिनी सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला, फोन नंबर 0172-2585271 पर संपर्क किया जा सकता है. ऋण और कारोबार से जुड़ी सभी जानकारी विभाग के कार्यालय या फोन नंबर से ली जा सकती है.

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Last Updated : 3 hours ago
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