ETV Bharat / state

गैर मान्यता वाले स्कूलों के खिलाफ हरियाणा शिक्षा विभाग सख्त, बिना मान्यता एडमिशन करने पर कार्रवाई के आदेश

author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Feb 18, 2024, 1:01 PM IST

Haryana Education Department: हरियाणा शिक्षा विभाग गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ सख्त हो गया है. शिक्षा विभाग ने मान्यता के बिना बच्चों के एडमिशन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश हैं.

Haryana Education Department strict against unrecognized schools
गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ हरियाणा शिक्षा विभाग सख्त

भिवानी: गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ हरियाणा शिक्षा विभाग अब सख्त हो गया है तथा विभाग ने स्पष्ट आदेश दिए है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों का दाखिला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए दाखिला सिर्फ मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं, ताकि उन्हें भविष्य में पढ़ाई संबंधी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़े.

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त: गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों का दाखिला करने वालों के खिलाफ हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 191-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे सत्र 2024-25 के दौरान अपने बच्चों का दाखिला सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं.

बिना अनुमति एडमिशन करने पर कार्रवाई: भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा है "न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी संस्था या स्कूल सत्र 2024-25 में ऐसा कोई स्कूल, जिनके पास शिक्षा विभाग द्वारा मानता नहीं है, वे बच्चों का दाखिला न करें. यदि बिना मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था बच्चों का दाखिला करती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन कराने की अपील: जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि इस बारे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि यदि कोई बिना मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था बच्चों का दाखिला करते हैं तो उनके खिलाफ हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 2003 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, दूसरी ओर उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं. इसके साथ ही उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और संस्थाओं से अपील की है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित फीस जमा करवा कर अपने स्कूल की मान्यता लेने के बाद ही बच्चों का दाखिला स्कूलों में करें.

ये भी पढ़ें: हरियाणा के स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर, मुख्यमंत्री छात्र परिवहन योजना की शुरुआत, मिलेगी ये सुविधाएं

ये भी पढ़ें: अंबाला में नियमों को ताक पर रखकर खोले जा रहे निजी स्कूल, सवाल पूछने पर भड़कती दिखीं प्रिंसिपल, जांच के लिए पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी

भिवानी: गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ हरियाणा शिक्षा विभाग अब सख्त हो गया है तथा विभाग ने स्पष्ट आदेश दिए है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों का दाखिला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए दाखिला सिर्फ मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं, ताकि उन्हें भविष्य में पढ़ाई संबंधी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़े.

गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग सख्त: गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में बच्चों का दाखिला करने वालों के खिलाफ हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 191-ए के तहत कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे सत्र 2024-25 के दौरान अपने बच्चों का दाखिला सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं.

बिना अनुमति एडमिशन करने पर कार्रवाई: भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा है "न्यायालय के आदेशानुसार शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी संस्था या स्कूल सत्र 2024-25 में ऐसा कोई स्कूल, जिनके पास शिक्षा विभाग द्वारा मानता नहीं है, वे बच्चों का दाखिला न करें. यदि बिना मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था बच्चों का दाखिला करती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

मान्यता प्राप्त स्कूलों में एडमिशन कराने की अपील: जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने बताया कि इस बारे में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वे इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि यदि कोई बिना मान्यता प्राप्त स्कूल या संस्था बच्चों का दाखिला करते हैं तो उनके खिलाफ हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम 2003 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. वहीं, दूसरी ओर उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला केवल सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही करवाएं. इसके साथ ही उन्होंने गैर मान्यता प्राप्त स्कूल और संस्थाओं से अपील की है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित फीस जमा करवा कर अपने स्कूल की मान्यता लेने के बाद ही बच्चों का दाखिला स्कूलों में करें.

ये भी पढ़ें: हरियाणा के स्कूली छात्रों के लिए अच्छी खबर, मुख्यमंत्री छात्र परिवहन योजना की शुरुआत, मिलेगी ये सुविधाएं

ये भी पढ़ें: अंबाला में नियमों को ताक पर रखकर खोले जा रहे निजी स्कूल, सवाल पूछने पर भड़कती दिखीं प्रिंसिपल, जांच के लिए पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.