ETV Bharat / state

ज्ञानवापी तहखाने और श्रृंगार गौरी समेत 7 अन्य मुकदमों पर 3 अगस्त को होगी सुनवाई, सूचीबद्ध होंगे सारे मामले - Gyanvapi Shringaar Gauri Case

वाराणसी जिला जज कोर्ट में आज श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी. इसके अलावा ज्ञानवापी तहखाना की मरम्मत और बंद तहखानों के पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर राखी सिंह की तरफ से कोर्ट में की गई अपील को लेकर भी सुनवाई होगी.

Etv Bharat
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 20, 2024, 10:29 AM IST

Updated : Jul 20, 2024, 3:42 PM IST

वाराणसी : ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी से जुड़े आठ मामलों में सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी. जिला जज संजीव कुमार पांडेय की अदालत में पांच वादिनी महिलाओं के केस में समेकित किए गए सात अन्य केस समेत किरण सिंह के प्रार्थना पत्र याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का काम किया जाएगा. इसके साथ ही व्यास जी के तहखाने की मरम्मत और नमाजियों को तहखाना की छत पर जाने से रोकने की याचिका पर भी सुनवाई होगी.

ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी के मुख्य मुकदमे, जिसमें पांच वादिनी महिलाओं रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू देवी और लक्ष्मी देवी समेत अलग हो चुकी याचिका राखी सिंह की तरफ से शृंगार गौरी के नियमित दर्शन की मांग की गई है. ज्ञानवापी परिसर में बाहर स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन सिर्फ चैत्र नवरात्र में होते हैं. वह भी एक दिन इसे देखते हुए इन महिलाओं ने नियमित दर्शन की मांग की थी. इसके बाद एक के बाद एक कई अन्य याचिका भी दायर की गई. इसके बाद में समेकित करते हुए सात अन्य मुकदमों और मुख्य याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई होगी.

इसे भी पढ़े-ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस; तहखाने के ASI सर्वे और मरम्मत की याचिका पर सुनवाई टली, अब 20 जुलाई को होगी बहस - Gyanvapi Shringaar Gauri Case

इसके अलावा ज्ञानवापी तहखाना की मरम्मत और बंद तहखानों के पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर राखी सिंह की तरफ से कोर्ट में अपील भी की गई है. इस पर सुनवाई होगी. इस याचिका के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से भी व्यास जी के तहखाना की जर्जर स्थिति को देखते हुए पुजारियों की सुरक्षा के लिए यहां तत्काल मरम्मत कराये जाने की मांग की गई थी. जिस पर भी आगे बहस होगी.

मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तरफ से कोर्ट से अनुरोध किया गया था, कि अंदर मौजूद पुजारी की सुरक्षा के लिए यहां के खंभे और छत की मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है, ताकि कोई दुर्घटना या अनहोनी ना हो सके. जिला जज न्यायालय में राखी सिंह की याचिका में छत की जर्जर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को तत्काल छत पर जाने से रोकने की भी मांग की गई है.

यह भी पढ़े-ज्ञानवापी प्रकरण : आठ तहखाने खोलने और छत पर नमाजियों का प्रवेश रोकने पर अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी

वाराणसी : ज्ञानवापी मामले में श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी से जुड़े आठ मामलों में सुनवाई अब 3 अगस्त को होगी. जिला जज संजीव कुमार पांडेय की अदालत में पांच वादिनी महिलाओं के केस में समेकित किए गए सात अन्य केस समेत किरण सिंह के प्रार्थना पत्र याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का काम किया जाएगा. इसके साथ ही व्यास जी के तहखाने की मरम्मत और नमाजियों को तहखाना की छत पर जाने से रोकने की याचिका पर भी सुनवाई होगी.

ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी के मुख्य मुकदमे, जिसमें पांच वादिनी महिलाओं रेखा पाठक, सीता साहू, मंजू देवी और लक्ष्मी देवी समेत अलग हो चुकी याचिका राखी सिंह की तरफ से शृंगार गौरी के नियमित दर्शन की मांग की गई है. ज्ञानवापी परिसर में बाहर स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन सिर्फ चैत्र नवरात्र में होते हैं. वह भी एक दिन इसे देखते हुए इन महिलाओं ने नियमित दर्शन की मांग की थी. इसके बाद एक के बाद एक कई अन्य याचिका भी दायर की गई. इसके बाद में समेकित करते हुए सात अन्य मुकदमों और मुख्य याचिका पर जिला जज के न्यायालय में सुनवाई होगी.

इसे भी पढ़े-ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस; तहखाने के ASI सर्वे और मरम्मत की याचिका पर सुनवाई टली, अब 20 जुलाई को होगी बहस - Gyanvapi Shringaar Gauri Case

इसके अलावा ज्ञानवापी तहखाना की मरम्मत और बंद तहखानों के पुरातात्विक सर्वेक्षण को लेकर राखी सिंह की तरफ से कोर्ट में अपील भी की गई है. इस पर सुनवाई होगी. इस याचिका के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की तरफ से भी व्यास जी के तहखाना की जर्जर स्थिति को देखते हुए पुजारियों की सुरक्षा के लिए यहां तत्काल मरम्मत कराये जाने की मांग की गई थी. जिस पर भी आगे बहस होगी.

मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तरफ से कोर्ट से अनुरोध किया गया था, कि अंदर मौजूद पुजारी की सुरक्षा के लिए यहां के खंभे और छत की मरम्मत कराया जाना अति आवश्यक है, ताकि कोई दुर्घटना या अनहोनी ना हो सके. जिला जज न्यायालय में राखी सिंह की याचिका में छत की जर्जर स्थिति को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को तत्काल छत पर जाने से रोकने की भी मांग की गई है.

यह भी पढ़े-ज्ञानवापी प्रकरण : आठ तहखाने खोलने और छत पर नमाजियों का प्रवेश रोकने पर अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी

Last Updated : Jul 20, 2024, 3:42 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.