धमतरी : एक बार फिर शराबी शिक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है. धमतरी के औद्योगिक वार्ड स्थित प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक को शराब पीकर स्कूल आने और अन्य शिकायतें मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
नशे में ड्यूटी पर आने की शिकायत : शासकीय नवीन प्राथमिक शाला औद्योगिक वार्ड धमतरी के प्रधान पाठक देवलाल साहू के खिलाफ शाला में शराब के नशे में ड्यूटी पर आने की शिकायत मिली थी. इतना ही नहीं आरोप है कि शिक्षक शाला समय में शौचालय में प्लास्टिक के पानी बोतल में शराब लाकर रखता है. जिला चिकित्सालय से डॉक्टरी मुलायजा के बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी को मिला है.
शराबी शिक्षक को किया निलंबित : जिला शिक्षा अधिकारी के जारी आदेश के मुताबिक, प्रधान पाठक देवलाल साहू का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (i,ii, iii) व नियम 23 (ख) का उल्लंघन है. विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमतरी से मिले प्रतिवेदन और डॉक्टरी जांच में शराब सेवन की पुष्टि होने पर प्राथमिक शाला औद्योगिक वार्ड धमतरी के प्रधान पाठक देवलाल साहू को छग सिविल सेवा नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.
शराबी शिक्षक का निलंबन मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मगरलोड नियत किया गया है. निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता शिक्षक को होगी. इस केस में विभागीय जांच के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं.