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मीट शॉप पर हलाल और झटका नहीं लिखे होने पर शुरू हुई कार्रवाई - Greater Nagar Nigam Action

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 10, 2024, 7:38 AM IST

Updated : Sep 10, 2024, 9:13 AM IST

Action Against Illegal Meat Shops : जयपुर में ग्रेटर नगर निगम की ओर से अवैध रूप से संचालित मीट शॉप पर कार्रवाई की जा रही है. बिना लाइसेंस के संचालित थड़ियों-दुकानों को सीज किया जा चुका है, जबकि अवैध थड़ियों को हटाया गया है.

अवैध मीट शॉप पर कार्रवाई
अवैध मीट शॉप पर कार्रवाई (ETV Bharat Jaipur)
अवैध रूप से संचालित मीट शॉप पर कार्रवाई (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

जयपुर : मीट की दुकानों पर हलाल और झटका नहीं लिखे होने पर कार्रवाई शुरू की गई है. ग्रेटर निगम की ओर से शहर में अवैध रूप से संचालित मीट की थड़ियों, दुकानों पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. अब तक बिना लाइसेंस के संचालित 22 अवैध थड़ियों-दुकानों को सीज किया जा चुका है, जबकि 16 अवैध थड़ियों को हटाया गया है. वहीं, महापौर ने मीट की दुकान खोलने को लेकर बायलॉज में संशोधन के लिए डीएलबी को पत्र लिखने की भी बात कही है. इसमें सबसे बड़ा संशोधन, मीट की दुकान का मंदिर से 50 नहीं बल्कि 100 मीटर की दूरी होना अनिवार्य करने के लिए लिखा जाएगा.

मीट शॉप संचालकों पर भी कार्रवाई: ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि कार्यकारिणी समिति की अनुपालन में 28 अगस्त से अभियान के रूप में अवैध मीट की दुकानें हटाई जा रही हैं. साथ ही जिन दुकानों को लाइसेंस मिला हुआ है, उन पर झटका और हलाल लिखना अनिवार्य के निर्देश भी दिए जा रहे हैं. इस संबंध में एक व्यापक कार्य योजना बनाते हुए कार्रवाई शुरू की गई है, ताकि पूरे जयपुर में कहीं भी अवैध मीट की दुकान नहीं रहे. जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं. वहीं, नियमों के खिलाफ शहर की स्वच्छता को भंग करने वाले मीट शॉप संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें. मीट की दुकानों पर लिखना होगा हलाल और झटका, मेयर बोलीं- जन भावना के आधार पर लिया गया फैसला - Meat Shop Controversy

100 मीटर दूरी के लिए लिखा जाएगा : मेयर ने बताया कि फिलहाल निगम पार्षदों की ओर से दी गई अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है. इसके बाद जोन वाइज करवाई होगी. जिन व्यवसायियों के पास कमर्शियल पट्टा होगा, उनका ही लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा. जिनके पास व्यावसायिक पट्टा नहीं है, उन्हें निरस्त किया जाएगा. मेयर ने कहा कि जो बायलॉज बने हुए हैं वो भी लाइसेंस इश्यू करते समय ध्यान में रखे जाएंगे. हालांकि, कुछ प्रमुख सामाजिक संगठनों की इन बायलॉज को लेकर कुछ आपत्तियां हैं. ऐसे में इन आपत्तियों को निस्तारित करने के लिए बायलॉज संशोधन को लेकर डीएलबी को लिखा जाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल नियमों में मंदिरों से मीट की दुकान का 50 मीटर दूरी ही अनिवार्य की गई है, लेकिन ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है. इसे बढ़ाकर करीब 100 मीटर करने के लिए लिखा जाएगा.

अब तक हुई कार्रवाई : अब तक 8 लाख 18 हजार से अधिक कैरिंग चार्ज वसूल किया जा चुका है. 1830 किलो से ज्यादा अवैध मीट जब्त किया जा चुका है. 22 से ज्यादा दुकानों-थड़ियों को सीज किया जा चुका है और 16 अवैध थड़ियों को मौके पर ही ध्वस्त किया जा चुका है. इसके साथ ही 660 जिंदा मुर्गों और 7 बकरों को जब्त किया गया है. अब तक लालरपुरा, गिरधारीपुरा, बजरी मण्डी 200 फीट बाईपास, जगतपुरा, झालाना, जगतपुरा कच्ची बस्ती, प्रताप नगर एनआरआई कॉलोनी, इंडिया गेट, करतारपुरा, कठपुतली नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा बजरी मण्डी, नन्दपुरी 22 गोदाम, मांग्यावास, मानसरोवर, थड़ी मार्केट, वरूण पथ, भारत माता चौक, गजसिंहपुरा, मालवीय नगर, ज्योति नगर, त्रिवेणी नगर पुलिया, अग्रवाल फार्म, विद्याधर नगर क्षेत्र, मानसिंहपुरा टोंक रोड, श्योपुर रोड, सांगानेर में कार्रवाई की जा चुकी है.

अवैध रूप से संचालित मीट शॉप पर कार्रवाई (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

जयपुर : मीट की दुकानों पर हलाल और झटका नहीं लिखे होने पर कार्रवाई शुरू की गई है. ग्रेटर निगम की ओर से शहर में अवैध रूप से संचालित मीट की थड़ियों, दुकानों पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. अब तक बिना लाइसेंस के संचालित 22 अवैध थड़ियों-दुकानों को सीज किया जा चुका है, जबकि 16 अवैध थड़ियों को हटाया गया है. वहीं, महापौर ने मीट की दुकान खोलने को लेकर बायलॉज में संशोधन के लिए डीएलबी को पत्र लिखने की भी बात कही है. इसमें सबसे बड़ा संशोधन, मीट की दुकान का मंदिर से 50 नहीं बल्कि 100 मीटर की दूरी होना अनिवार्य करने के लिए लिखा जाएगा.

मीट शॉप संचालकों पर भी कार्रवाई: ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर ने बताया कि कार्यकारिणी समिति की अनुपालन में 28 अगस्त से अभियान के रूप में अवैध मीट की दुकानें हटाई जा रही हैं. साथ ही जिन दुकानों को लाइसेंस मिला हुआ है, उन पर झटका और हलाल लिखना अनिवार्य के निर्देश भी दिए जा रहे हैं. इस संबंध में एक व्यापक कार्य योजना बनाते हुए कार्रवाई शुरू की गई है, ताकि पूरे जयपुर में कहीं भी अवैध मीट की दुकान नहीं रहे. जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं. वहीं, नियमों के खिलाफ शहर की स्वच्छता को भंग करने वाले मीट शॉप संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें. मीट की दुकानों पर लिखना होगा हलाल और झटका, मेयर बोलीं- जन भावना के आधार पर लिया गया फैसला - Meat Shop Controversy

100 मीटर दूरी के लिए लिखा जाएगा : मेयर ने बताया कि फिलहाल निगम पार्षदों की ओर से दी गई अवैध मीट की दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है. इसके बाद जोन वाइज करवाई होगी. जिन व्यवसायियों के पास कमर्शियल पट्टा होगा, उनका ही लाइसेंस रिन्यू किया जाएगा. जिनके पास व्यावसायिक पट्टा नहीं है, उन्हें निरस्त किया जाएगा. मेयर ने कहा कि जो बायलॉज बने हुए हैं वो भी लाइसेंस इश्यू करते समय ध्यान में रखे जाएंगे. हालांकि, कुछ प्रमुख सामाजिक संगठनों की इन बायलॉज को लेकर कुछ आपत्तियां हैं. ऐसे में इन आपत्तियों को निस्तारित करने के लिए बायलॉज संशोधन को लेकर डीएलबी को लिखा जाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल नियमों में मंदिरों से मीट की दुकान का 50 मीटर दूरी ही अनिवार्य की गई है, लेकिन ये दूरी बहुत ज्यादा नहीं है. इसे बढ़ाकर करीब 100 मीटर करने के लिए लिखा जाएगा.

अब तक हुई कार्रवाई : अब तक 8 लाख 18 हजार से अधिक कैरिंग चार्ज वसूल किया जा चुका है. 1830 किलो से ज्यादा अवैध मीट जब्त किया जा चुका है. 22 से ज्यादा दुकानों-थड़ियों को सीज किया जा चुका है और 16 अवैध थड़ियों को मौके पर ही ध्वस्त किया जा चुका है. इसके साथ ही 660 जिंदा मुर्गों और 7 बकरों को जब्त किया गया है. अब तक लालरपुरा, गिरधारीपुरा, बजरी मण्डी 200 फीट बाईपास, जगतपुरा, झालाना, जगतपुरा कच्ची बस्ती, प्रताप नगर एनआरआई कॉलोनी, इंडिया गेट, करतारपुरा, कठपुतली नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा बजरी मण्डी, नन्दपुरी 22 गोदाम, मांग्यावास, मानसरोवर, थड़ी मार्केट, वरूण पथ, भारत माता चौक, गजसिंहपुरा, मालवीय नगर, ज्योति नगर, त्रिवेणी नगर पुलिया, अग्रवाल फार्म, विद्याधर नगर क्षेत्र, मानसिंहपुरा टोंक रोड, श्योपुर रोड, सांगानेर में कार्रवाई की जा चुकी है.

Last Updated : Sep 10, 2024, 9:13 AM IST
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