ETV Bharat / state

उत्तराखंड में उपद्रवियों से होगी अब नुकसान की वसूली, राज्यपाल ने इस अध्यादेश को दी मंजूरी - Damage Recovery Ordinance 2024

उत्तराखंड में अब सरकारी और निजी संपत्ति को हिंसा, प्रदर्शन और दंगों के दौरान नुकसान पहुंचाने वालों की खेर नहीं है. क्योंकि राज्यपाल ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे ही है. नियवाली बनते ही इस कानून को लागू कर दिया जाएगा. जिसके बाद सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Mar 16, 2024, 12:02 PM IST

Updated : Mar 16, 2024, 12:31 PM IST

देहरादून: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने से पहले ठीक एक दिन पहले उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी है. बीते दिनों ही उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी, जिसके बाद इस अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिसे 15 मार्च शुक्रवार को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.

राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही नियमावाली तैयार कर इस कानून को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा. उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली कानून 2024 लागू होने के बाद विरोध प्रदर्शन और दंगे जैसी घटनाओं में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से ही उसकी वसूली की जाएगी.

यूपी में इस तरह का कानून पहले से ही लागू है. हालांकि उत्तराखंड सरकार का दावा है कि उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली कानून 2024 अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा कठोर है. बता दें कि बीती आठ फरवरी को नैनीताल जिले के हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़े जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद वहां पर उपद्रवियों ने करीब 80 सरकारी और निजी वाहनों में आग लगा दी थी. इसके अलावा जिला प्रशासन, पुलिस और हल्द्वानी नगर की करीब चार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था.

हल्द्वानी हिंसा के बाद ही धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली अध्यादेश-2024 को मंजूरी दी थी, जिसमें विरोध प्रदर्शन और दंगे जैसी घटनाओं में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से ही उसकी वसूली किए जाने का प्रावधान है.

पढ़ें---

देहरादून: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान होने से पहले ठीक एक दिन पहले उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली अध्यादेश-2024 को मंजूरी दे दी है. बीते दिनों ही उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी, जिसके बाद इस अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा गया था, जिसे 15 मार्च शुक्रवार को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.

राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही नियमावाली तैयार कर इस कानून को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा. उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली कानून 2024 लागू होने के बाद विरोध प्रदर्शन और दंगे जैसी घटनाओं में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से ही उसकी वसूली की जाएगी.

यूपी में इस तरह का कानून पहले से ही लागू है. हालांकि उत्तराखंड सरकार का दावा है कि उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली कानून 2024 अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा कठोर है. बता दें कि बीती आठ फरवरी को नैनीताल जिले के हल्द्वानी में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़े जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद वहां पर उपद्रवियों ने करीब 80 सरकारी और निजी वाहनों में आग लगा दी थी. इसके अलावा जिला प्रशासन, पुलिस और हल्द्वानी नगर की करीब चार करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था.

हल्द्वानी हिंसा के बाद ही धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपति क्षति वसूली अध्यादेश-2024 को मंजूरी दी थी, जिसमें विरोध प्रदर्शन और दंगे जैसी घटनाओं में सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले से ही उसकी वसूली किए जाने का प्रावधान है.

पढ़ें---

Last Updated : Mar 16, 2024, 12:31 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.