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सरकारी दुकानों से राशन वितरण की नई गाइडलाइन जारी, ये अहम बदलाव समझ लें नहीं तो होगा नुकसान - MP Government Ration Shops

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 2, 2024, 1:55 PM IST

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हर माह राशन सामग्री के वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है. अब यदि किसी उपभोक्ता द्वारा एक माह राशन नहीं लिया जाता तो अब उसे अगले माह पिछला राशन नहीं मिल सकेगा. खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

MP Government Ration Shops
सरकारी दुकानों में राशन वितरण की नई गाइडलाइन जारी (ETV BHARAT)

भोपाल। अब उपभोक्ताओं को जिस माह का राशन हैं, उसी माह लेना होगा. अब केरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा. दरअसल, कई बीपीएल परिवार एक साथ दो से तीन माह का राशन ले रहे हैं. इसकी आड़ में पर कई दुकानों पर गड़बडी की जा रही हैं. मध्यप्रदेश में अगस्त माह में 1 करोड़ 17 लाख 53 हजार पात्र परिवारों को राशन सामग्री दी गई. इनमें 7 लाख 96 हजार परिवार ऐसे भी थे, जिन्हें जुलाई माह का भी राशन दिया गया, लेकिन अब इस व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है.

सरकारी दुकानों पर पिछले माह का राशन नहीं मिलेगा

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया "अब जिस माह का राशन है, उसे उसी माह लेना होगा. राशन लेने के लिए 1 तारीख से 31 तारीख का समय निर्धारित होता है. यदि इस दौरान भी उपभोक्ता राशन नहीं लेता तो अगले माह उसे पिछले माह का राशन नहीं मिलेगा. वैसे भी वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था भी लागू है. इसके तहत मध्यप्रदेश में दूसरे राज्यों के 3644 परिवारों को पिछले माह राशन दिया गया. दरअसल, राशन कैरी फॉरवर्ड करने के नाम पर कई दुकानों पर गड़बडियां सामने आई हैं."

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6 माह तक राशन नहीं लिया तो बीपीएल से नाम कटेगा

इस नई व्यवस्था से इस पर राशन दुकानों पर हो रही गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी. साथ ही हर माह राशन वितरण का रिकॉर्ड तैयार करना और केन्द्र सरकार को भेजना भी आसान होगा. उधर, यदि लगातार 6 माह तक राशन नहीं लिया जाता तो फिर ऐसे उपभोक्ताओं की सूची तैयारी की जा रही है. ऐसे उपभोक्ताओं के नाम बीपीएल सूची से हटाए जाएंगे. प्रदेश में 1 लाख 74 हजार ऐसे परिवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है. ऐसे उपभोक्ताओं के नामों की सूची तैयार कर उचित मूल्य की दुकानों पर चस्पा किया जाएगा और उसके बाद नाम हटाए जाएंगे.

भोपाल। अब उपभोक्ताओं को जिस माह का राशन हैं, उसी माह लेना होगा. अब केरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा. दरअसल, कई बीपीएल परिवार एक साथ दो से तीन माह का राशन ले रहे हैं. इसकी आड़ में पर कई दुकानों पर गड़बडी की जा रही हैं. मध्यप्रदेश में अगस्त माह में 1 करोड़ 17 लाख 53 हजार पात्र परिवारों को राशन सामग्री दी गई. इनमें 7 लाख 96 हजार परिवार ऐसे भी थे, जिन्हें जुलाई माह का भी राशन दिया गया, लेकिन अब इस व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है.

सरकारी दुकानों पर पिछले माह का राशन नहीं मिलेगा

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया "अब जिस माह का राशन है, उसे उसी माह लेना होगा. राशन लेने के लिए 1 तारीख से 31 तारीख का समय निर्धारित होता है. यदि इस दौरान भी उपभोक्ता राशन नहीं लेता तो अगले माह उसे पिछले माह का राशन नहीं मिलेगा. वैसे भी वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था भी लागू है. इसके तहत मध्यप्रदेश में दूसरे राज्यों के 3644 परिवारों को पिछले माह राशन दिया गया. दरअसल, राशन कैरी फॉरवर्ड करने के नाम पर कई दुकानों पर गड़बडियां सामने आई हैं."

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