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उत्तराखंड में प्रमोशन में शिथिलीकरण का राजकीय कर्मियों को मिलेगा लाभ, ACS वित्त ने जारी किया आदेश - Promotion Exemption in Uttarakhand

Promotion Exemption in Uttarakhand उत्तराखंड में राजकीय कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ देने के लिए शिथिलीकरण की कार्रवाई जल्द शुरू की जाएगी. अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया. ऐसे में अब जल्द ही उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण पर काम शुरू होने की उम्मीद है.

Uttarakhand Secretariat
उत्तराखंड सचिवालय (फोटो- ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 20, 2024, 5:55 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में राजकीय कर्मियों को प्रमोशन के लिए शिथिलीकरण पर अब जल्द काम शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है. इसके लिए अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने तमाम शासन के अधिकारियों से लेकर विभागाध्यक्षों तक को शिथिलीकरण के लिए पत्र लिखकर समय से कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश में तमाम कर्मचारी संगठन वर्तमान चयन वर्ष के लिए शिथिलीकरण का लाभ देने की मांग कर रहे थे. इसी के मद्देनजर अब इसपर आदेश जारी कर दिया गया है.

दरअसल, उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2023 के तहत राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. कर्मचारी पिछले लंबे समय से शासन से इस पर निर्देश जारी करने की मांग कर रहे थे. ऐसे में अब एसीएस वित्त की तरफ से आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने भी खुशी जाहिर की है. हालांकि, इसका लाभ वही कर्मचारी ले सकते हैं, जिनके सीनियर अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ मिल चुका हो.

ऐसे कर्मचारियों को जल्द से जल्द लाभ दिए जाने को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाएगी. अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने मौजूदा चयन वर्ष में इसको लेकर काम नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि जहां भी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहां जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरा कर लिया जाए और कोई भी कर्मचारी इस लाभ से वंचित न रहे.

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दरअसल, उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2023 के तहत राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. कर्मचारी पिछले लंबे समय से शासन से इस पर निर्देश जारी करने की मांग कर रहे थे. ऐसे में अब एसीएस वित्त की तरफ से आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने भी खुशी जाहिर की है. हालांकि, इसका लाभ वही कर्मचारी ले सकते हैं, जिनके सीनियर अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ मिल चुका हो.

ऐसे कर्मचारियों को जल्द से जल्द लाभ दिए जाने को लेकर विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू की जाएगी. अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन ने मौजूदा चयन वर्ष में इसको लेकर काम नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि जहां भी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहां जल्द से जल्द इस कार्रवाई को पूरा कर लिया जाए और कोई भी कर्मचारी इस लाभ से वंचित न रहे.

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