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भदरसा रेप कांड के आरोपी सपा नेता मोईद खान और राजू पर लगा गैंगस्टर एक्ट, कोर्ट में कल जमानत पर सुनवाई - Ayodhya gangrape case

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 3 hours ago

भदरसा कांड मामले में आरोपी मोईद खान और राजू खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. जहां एक तरफ मोईद खान की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत को लेकर 30 सितंबर को सुनवाई होनी है.

सपा नेता मोईद खान और राजू पर लगा गैंगस्टर एक्ट.
सपा नेता मोईद खान और राजू पर लगा गैंगस्टर एक्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)

अयोध्या: भदरसा कांड मामले में आरोपी मोईद खान और राजू खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. जहां एक तरफ मोईद खान की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत को लेकर 30 सितंबर को सुनवाई होनी है. वहीं इससे पूर्व पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की है.

भदरसा इलाके में 12 साल की किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया था. सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू ने 12 साल की किशोरी से हैवानियत की थी. पीड़िता की मां ने सीएम से मुलाकात की थी. इसके बाद पूरा कलंदर थानाध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया था. पुलिस ने सपा नेता मोईद और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार किया था. दोनों जेल में हैं. इस मामले में मुख्यमंत्री योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मोईद खान की अवैध बनी बेकरी और कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया था.

अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप के मामले में पुलिस ने मोईद खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने मोईद खान और राजू के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने पीड़िता के बयान, आरोपियों की कॉल डिटेल और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. हालांकि अभी DNA रिपोर्ट नहीं आई है. DNA रिपोर्ट मिलने के बाद अयोध्या पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी.

बता दें कि बीते 22 अगस्त को मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान से जुड़ी अवैध कब्जे की जमीन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था. मोईद खान की ओर से सड़क के किनारे बनाए गए दोमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर अवध तरीके से निर्माण कराए जाने के साथ तालाब की जमीन पर भी कब्जा किया गया था. पैमाइश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई कर उसे गिरा दिया गया. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर बताया जा रहा है कि पीछे तालाब की भूमि पर कब्जा किया गया था, तो वहीं आगे की बनी बिल्डिंग बिना किसी नक्शा पास किए तैयार की गई थी. इसको लेकर राजस्व विभाग, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को धराशायी कर दिया था.

यह भी पढ़ें : अयोध्या गैंगरेप केस; आरोपी मोईद खान की जमानत अर्जी खारिज, पहले से दर्ज है हत्या का मुकदमा - Ayodhya gangrape case

अयोध्या: भदरसा कांड मामले में आरोपी मोईद खान और राजू खान की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. जहां एक तरफ मोईद खान की तरफ से हाईकोर्ट में जमानत को लेकर 30 सितंबर को सुनवाई होनी है. वहीं इससे पूर्व पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर बड़ी कार्रवाई की है.

भदरसा इलाके में 12 साल की किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया था. सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू ने 12 साल की किशोरी से हैवानियत की थी. पीड़िता की मां ने सीएम से मुलाकात की थी. इसके बाद पूरा कलंदर थानाध्यक्ष रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया था. पुलिस ने सपा नेता मोईद और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार किया था. दोनों जेल में हैं. इस मामले में मुख्यमंत्री योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मोईद खान की अवैध बनी बेकरी और कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया था.

अयोध्या में नाबालिग के साथ रेप के मामले में पुलिस ने मोईद खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने मोईद खान और राजू के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस ने पीड़िता के बयान, आरोपियों की कॉल डिटेल और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. हालांकि अभी DNA रिपोर्ट नहीं आई है. DNA रिपोर्ट मिलने के बाद अयोध्या पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी.

बता दें कि बीते 22 अगस्त को मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान से जुड़ी अवैध कब्जे की जमीन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था. मोईद खान की ओर से सड़क के किनारे बनाए गए दोमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर अवध तरीके से निर्माण कराए जाने के साथ तालाब की जमीन पर भी कब्जा किया गया था. पैमाइश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई कर उसे गिरा दिया गया. शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को लेकर बताया जा रहा है कि पीछे तालाब की भूमि पर कब्जा किया गया था, तो वहीं आगे की बनी बिल्डिंग बिना किसी नक्शा पास किए तैयार की गई थी. इसको लेकर राजस्व विभाग, विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग को धराशायी कर दिया था.

यह भी पढ़ें : अयोध्या गैंगरेप केस; आरोपी मोईद खान की जमानत अर्जी खारिज, पहले से दर्ज है हत्या का मुकदमा - Ayodhya gangrape case

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