छपरा: बिहार के छपरा में जिला सत्र एवं न्यायाधीश (प्रथम) नीरज कुमार ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25-25 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया गया. यह राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया. अगर दोषी, अर्थ दंड नहीं जमा करते हैं तो छह माह अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.
क्या है घटनाः 5 सितंबर 2022 की घटना है. अभियोजन के अनुसार दरियापुर थाना क्षेत्र में एक लड़की शौच के लिए खेत में गई थी. जहां पर दोषियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. दोषी के नाम ब्रजेश राय और खुसल कुमार हैं. कोर्ट ने दोनों को आईपीसी की धारा 376(D) के तहत सजा सुनायी है. इस फैसले के बाद पीड़िता के परिजनों में संतोष था.
वकील ने क्या दी दलीलः अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन विनीत प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखा. कहा कि लड़की अभी अविवाहित है. पीड़िता के साथ घृणित कार्य किया गया है, इसलिए अभियुक्तों को कठोर से कठोर सजा दी जाए. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह एवं सतीश चंद्र राय ने कहा कि अभियुक्तों की उम्र कम है, ऐसे में उन्हें कम से कम सजा दी जाए.
किसने दी गवाहीः घटना की प्राथमिकी दरियापुर थाना कांड संख्या 517/22 के तहत दर्ज करायी गयी थी. बाद में मामले को ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया. जहां सत्र वाद संख्या 724/22 के तहत सुनवाई शुरू हुई. सत्र विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई थी. कोर्ट ने पीड़िता को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेश दिया है.
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