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आरजीएचएस कैंसर दवा घोटाले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एसओजी के पुलिस अधीक्षक को किया तलब - HC summoned SP in court

आरजीएचएस योजना में फर्जी बिल के मार्फत गबन करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एसओजी पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 6, 2024, 9:21 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजीएचएस योजना में मरीजों के नाम पर फर्जी बिल के जरिए गबन करने के मामले में जांच एजेंसी एसओजी के पुलिस अधीक्षक को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ के समक्ष आरजीएचएस कैंसर दवा घोटाले में तीन आरोपियों जुगल झंवर, महेन्द्र कुमार व नरेश कुमार की ओर से जमानत याचिकाएं पेश की गई हैं. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि अभी तक मुख्य आरोपी तुषार झंवर फरार चल रहा है. इस पर कोर्ट ने 12 मार्च को अगली सुनवाई पर एसओजी के पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया.

कोर्ट ने कहा कि एसओजी बताए कि फरार चल रहे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं. इसके साथ तीनों आरोपियों को फिलहाल किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है. गौरतलब है कि गत सुनवाई पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर जांच एजेंसी एटीएस को समय देते हुए एम्स निदेशक जोधपुर को जांच में सहयोग के निर्देश दिए हैं. जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि आरजीएचएस योजना में फर्जी तरीके से मरीजों के नाम से बिल बनाकर सरकार से पैसा उठाया गया है. आरोपियों की पहुंच मेडिकल में अन्दर तक है. एटीएस इस पूरे गिरोह की जांच कर रही है. अब तक की जांच से यह सामने आया है कि आरोपियों ने एम्स व मेडिपल्स अस्पताल तक के नाम का उपयोग किया है.

पढ़ें: RGHS कैंसर दवा घोटाले की तीनों आरोपियों को फिलहाल राहत नहीं

उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसा लग रहा है कि इस मामले में एम्स अस्पताल की डॉक्टर के बयान भी आवश्यक हैं. कुछ दस्तावेज भी एम्स अस्पताल जोधपुर से अभी प्राप्त करने हैं. इस पर कोर्ट ने एम्स अस्पताल जोधपुर के निदेशक को जांच में सहयोग करने एवं आवश्यक दस्तावेज को लेकर सहयोग करे, ताकि जांच एजेंसी जांच को जल्द पूरी कर सके. एक आरोपी तुषार झंवर अभी तक फरार चल रहा है. आरोपियों ने आरजीएचएस योजना में कैंसर रोगी सहित कईयों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर आरजीएचएस के तहत करोड़ों रुपए की सरकारी राशि का गबन किया है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरजीएचएस योजना में मरीजों के नाम पर फर्जी बिल के जरिए गबन करने के मामले में जांच एजेंसी एसओजी के पुलिस अधीक्षक को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ के समक्ष आरजीएचएस कैंसर दवा घोटाले में तीन आरोपियों जुगल झंवर, महेन्द्र कुमार व नरेश कुमार की ओर से जमानत याचिकाएं पेश की गई हैं. सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल जोशी ने कहा कि अभी तक मुख्य आरोपी तुषार झंवर फरार चल रहा है. इस पर कोर्ट ने 12 मार्च को अगली सुनवाई पर एसओजी के पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया.

कोर्ट ने कहा कि एसओजी बताए कि फरार चल रहे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं. इसके साथ तीनों आरोपियों को फिलहाल किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई है. गौरतलब है कि गत सुनवाई पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर जांच एजेंसी एटीएस को समय देते हुए एम्स निदेशक जोधपुर को जांच में सहयोग के निर्देश दिए हैं. जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया था कि आरजीएचएस योजना में फर्जी तरीके से मरीजों के नाम से बिल बनाकर सरकार से पैसा उठाया गया है. आरोपियों की पहुंच मेडिकल में अन्दर तक है. एटीएस इस पूरे गिरोह की जांच कर रही है. अब तक की जांच से यह सामने आया है कि आरोपियों ने एम्स व मेडिपल्स अस्पताल तक के नाम का उपयोग किया है.

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उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसा लग रहा है कि इस मामले में एम्स अस्पताल की डॉक्टर के बयान भी आवश्यक हैं. कुछ दस्तावेज भी एम्स अस्पताल जोधपुर से अभी प्राप्त करने हैं. इस पर कोर्ट ने एम्स अस्पताल जोधपुर के निदेशक को जांच में सहयोग करने एवं आवश्यक दस्तावेज को लेकर सहयोग करे, ताकि जांच एजेंसी जांच को जल्द पूरी कर सके. एक आरोपी तुषार झंवर अभी तक फरार चल रहा है. आरोपियों ने आरजीएचएस योजना में कैंसर रोगी सहित कईयों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर आरजीएचएस के तहत करोड़ों रुपए की सरकारी राशि का गबन किया है.

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