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अयोध्या गैंग रेप केस के आरोपी सपा नेता मोईद खान पर धोखाधड़ी का मुकदमा; PNB को किराए पर दिया था अवैध कांप्लेक्स - Ayodhya Gang Rape Case

बीते दिनों राजस्व की टीम ने जांच में अवैध गई बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा दिया था. जिसके चलते बैंक को भी उस स्थान को खाली करना पड़ा था. जिससे बैंक शाखा को लाखों के नुकसान भी भरपाई करना पड़ा.

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गैंग रेप का आरोपी सपा नेता मोईद खान. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 3, 2024, 2:34 PM IST

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में 12 साल की किशोरी से गैंग रेप मामले के आरोपी सपा नेता मोईद खान की मुस्किलें कम नहीं हो रही हैं. पुलिस ने सपा नेता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है. वहीं, धारा पूरा कलंदर में एक और मुकदमा पंजीकृत कराया गया है. यह शिकायत पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा कराया गया है. जिसमें फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवैध बने कम्पलेक्स में बैंक को किराए पर दिया गया था.

बीते दिनों राजस्व की टीम ने जांच में अवैध गई बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा दिया था. जिसके चलते बैंक को भी उस स्थान को खाली करना पड़ा था. जिससे बैंक शाखा को लाखों के नुकसान भी भरपाई करना पड़ा.

शाखा प्रबंधक की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया है कि शाखा कार्यालय भदरसा के परिचालन के लिए किराए पर लेते समय बैंक को मोईद खान ने शाखा खोलने का प्रस्ताव दिया था. इसी क्रम में मोईद खान ने एग्रीमंट टू लीज गाटा संख्या 1683 की जगह 1672 पर कराया. जो नियमानुसार उपयुक्त न होने के कारण गाटा संख्या 1683 अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान की गई.

जिस पर सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण के पत्र द्वारा अपनी भदरसा शाखा के भवन का ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया. साथ ही बैंक को किसी अन्य स्थान पर स्थानंतरित करने का निर्देश दिया गया. उसके बाद बैंक को ज्ञात हुआ कि बैंक को अंधेरे में रखकर गाटा संख्या 1683 के स्थान पर 1672 या कोई अन्य गाटा संख्या में भवन बना कर बैंक को परिचालन के लिए दिया गया था जो अवैध है. जिसके कारण बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ है.

ये भी पढ़ेंः अयोध्या गैंग रेप; DNA मैच न होने पर भी सपा नेता मोईद खान को नहीं मिलेगी राहत, वकीलों ने बताई वजह

अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में 12 साल की किशोरी से गैंग रेप मामले के आरोपी सपा नेता मोईद खान की मुस्किलें कम नहीं हो रही हैं. पुलिस ने सपा नेता के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की है. वहीं, धारा पूरा कलंदर में एक और मुकदमा पंजीकृत कराया गया है. यह शिकायत पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा कराया गया है. जिसमें फर्जी दस्तावेज के आधार पर अवैध बने कम्पलेक्स में बैंक को किराए पर दिया गया था.

बीते दिनों राजस्व की टीम ने जांच में अवैध गई बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवा दिया था. जिसके चलते बैंक को भी उस स्थान को खाली करना पड़ा था. जिससे बैंक शाखा को लाखों के नुकसान भी भरपाई करना पड़ा.

शाखा प्रबंधक की ओर से दी गई तहरीर में बताया गया है कि शाखा कार्यालय भदरसा के परिचालन के लिए किराए पर लेते समय बैंक को मोईद खान ने शाखा खोलने का प्रस्ताव दिया था. इसी क्रम में मोईद खान ने एग्रीमंट टू लीज गाटा संख्या 1683 की जगह 1672 पर कराया. जो नियमानुसार उपयुक्त न होने के कारण गाटा संख्या 1683 अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान की गई.

जिस पर सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण के पत्र द्वारा अपनी भदरसा शाखा के भवन का ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया. साथ ही बैंक को किसी अन्य स्थान पर स्थानंतरित करने का निर्देश दिया गया. उसके बाद बैंक को ज्ञात हुआ कि बैंक को अंधेरे में रखकर गाटा संख्या 1683 के स्थान पर 1672 या कोई अन्य गाटा संख्या में भवन बना कर बैंक को परिचालन के लिए दिया गया था जो अवैध है. जिसके कारण बैंक को आर्थिक नुकसान हुआ है.

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