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निवेशकों के साथ धोखाधड़ी मामले में मिली सजा को पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब ने दी चुनौती, सुनवाई आज

former mla ranbir singh kharb: निवेशकों के साथ धोखाधड़ी मामले में पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब की अपील पर सेशंस कोर्ट आज सुनवाई करेगा. कोर्ट ने खर्ब को सात साल कैद की सजा सुनाई थी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 29, 2024, 10:03 AM IST

Updated : Feb 29, 2024, 10:18 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट का सेशंस कोर्ट आज निवेशकों के साथ धोखाधड़ी मामले में पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब की अपील पर सुनवाई करेगा. खर्ब को एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सात साल कैद की सजा सुनाई थी. स्पेशल जज एमके नागपाल सुनवाई करेंगे. बता दें कि 26 फरवरी को एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी अनीता को सात साल जेल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने दोनों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

मामला ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है. दोनों पर आरोप था कि एक चिटफंड कंपनी ज्योति फेयर फाइनेंस कंपनी के जरिये ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से करीब तीन करोड़ रुपए ठग लिए. मामले में पहली शिकायत एएस हुड्डा नामक निवेशक ने 30 सितंबर 2005 को की थी. शिकायतकर्ता ने 1998 से 2002 के बीच कंपनी में 95 लाख रुपये का निवेश किया था. जब शिकायतकर्ता ने कंपनी से रिटर्न मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया.

हुड्डा की शिकायत के आधार पर रणबीर सिंह खर्ब और अनीता खर्ब समेत कंपनी के दूसरे निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. ज्योति फेयर फाइनेंस कंपनी का गठन 1998 में किया गया था. दिसंबर 2003 में रणबीर खर्ब निर्दलीय विधायक बन गया. उसके बाद वो निवेशकों को लगातार किसी न किसी बहाने से रिटर्न देने से इनकार करता रहा. बाद में वो निवेशकों को धमकाने भी लगा. निवेशकों को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. कोर्ट ने इस मामले में 2009 में दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा था.

ये भी पढ़ें : दिल्ली कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में पूर्व MLA और पत्नी को सुनाई सजा, सरेंडर का दिया आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट का सेशंस कोर्ट आज निवेशकों के साथ धोखाधड़ी मामले में पूर्व विधायक रणबीर सिंह खर्ब की अपील पर सुनवाई करेगा. खर्ब को एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सात साल कैद की सजा सुनाई थी. स्पेशल जज एमके नागपाल सुनवाई करेंगे. बता दें कि 26 फरवरी को एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने रणबीर सिंह खर्ब और उनकी पत्नी अनीता को सात साल जेल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने दोनों पर 44 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.

मामला ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है. दोनों पर आरोप था कि एक चिटफंड कंपनी ज्योति फेयर फाइनेंस कंपनी के जरिये ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों से करीब तीन करोड़ रुपए ठग लिए. मामले में पहली शिकायत एएस हुड्डा नामक निवेशक ने 30 सितंबर 2005 को की थी. शिकायतकर्ता ने 1998 से 2002 के बीच कंपनी में 95 लाख रुपये का निवेश किया था. जब शिकायतकर्ता ने कंपनी से रिटर्न मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया.

हुड्डा की शिकायत के आधार पर रणबीर सिंह खर्ब और अनीता खर्ब समेत कंपनी के दूसरे निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. ज्योति फेयर फाइनेंस कंपनी का गठन 1998 में किया गया था. दिसंबर 2003 में रणबीर खर्ब निर्दलीय विधायक बन गया. उसके बाद वो निवेशकों को लगातार किसी न किसी बहाने से रिटर्न देने से इनकार करता रहा. बाद में वो निवेशकों को धमकाने भी लगा. निवेशकों को धमकी मिलने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की. कोर्ट ने इस मामले में 2009 में दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा था.

ये भी पढ़ें : दिल्ली कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में पूर्व MLA और पत्नी को सुनाई सजा, सरेंडर का दिया आदेश

Last Updated : Feb 29, 2024, 10:18 AM IST
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