मसूरी: मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी और विनोग हिल से हेली सेवा को संचालित करने वाली कंपनी पर खतरे के बादल मंडारने लगे हैं. दरअसल कंपनी को हेली सेवा को संचालित करने के लिए वन विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी गई है. इस बात का खुलासा आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी से हुआ है. बहरहाल वन विभाग ने विनोग हिल और वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी के ऊपर से संचालित की जा रही हेली सेवक कंपनी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है.
नियमों को ताक पर रखकर हेली सेवा हो रही थी संचालित: मसूरी वन विभाग के डीएफओ वैभव कुमार ने बताया कि जॉर्ज एवरेस्ट में हेली कंपनी द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति के मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी और विनोग हिल के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों से जांच कराई. जिसमें स्पष्ट हुआ कि हेली सेवा कंपनी नियमों को ताक पर रखकर हेली सेवा संचालित कर रही है. जिससे वन क्षेत्र अधिकारी द्वारा वाइल्डलाइफ एक्ट में संबंधित कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
वन निभाग ने कंपनी को नोटिस भी भेजा: डीएफओ वैभव कुमार ने बताया कि मसूरी में संचालित हेलीकॉप्टर की डिटेल्स भी मांगी गई है और यह भी बताया गया है कि अगर वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी और विनोग हिल के ऊपर से हेलीकॉप्टर का संचालन नियमित रूप से करना है, तो उसके लिए उनको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी. उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर कंपनी को लीगल नोटिस देकर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर उनको हेलीकॉप्टर सेवा जारी रखनी है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस से लेने विधिक अनुमति लाने के बाद ही जारी रखी जा सकती है.
ये भी पढ़ें-