फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 5 साल पहले यानी कि साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी के विरोध में हुए बवाल के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है. यह अभियुक्त न तो कोर्ट में हाजिर हुआ और न ही उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकी. मामले में कोर्ट ने अभियुक्त की कुर्की के आदेश दिए थे. रविवार को पुलिस ने दलबल के साथ अभियुक्त की चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है.
पुलिस के अनुसार, माह दिसंबर साल 2019 में फिरोजाबाद में एनआरसी के विरोध में दंगे हुए थे. इन दंगों में सात लोग मारे भी गए थे. साथ ही कई पुलिसकर्मियों समेत 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. दरअसल, मुस्लिम समाज के लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे, तभी भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था और नालबंद पुलिस चौकी और कई वाहनों को फूंक दिया था.
इस घटना में 29 दंगाइयों को नामजद किया था, साथ ही 2500 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर हुई थी. पुलिस ने अज्ञात दंगाइयों की शिनाख्त के लिए उनके पोस्टर भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाए थे, हालांकि बाद में पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद इन पोस्टरों को हटा भी दिया था. पुलिस के अनुसार, इन दंगाइयों में एक नाम रफीक पुत्र तौफीक खां निवासी कटरा पठानान थाना दक्षिण भी था.
थाना प्रभारी दक्षिण योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि रफीक को अरेस्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही थी. रफीक न तो पुलिस के हाथ आया और न ही उसने कोर्ट में सरेंडर किया, लिहाजा पुलिस के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने रफीक की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे. पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को रफीक की चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया. पुलिस ने कुर्क सामान की सूची भी कोर्ट को सौंप दी है.