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NRC के विरोध में दंगे के मामले में फरार चल रहे आरोपी पर कार्रवाई, कोर्ट के आदेश पर कुर्क की गई संपत्ति - Firozabad NRC uproar

यूपी के फिरोजाबाद में एनआरसी के विरोध में हुए बवाल के मामले (Firozabad News) में फरार चल रहे एक अभियुक्त की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 22, 2024, 9:55 AM IST

फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 5 साल पहले यानी कि साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी के विरोध में हुए बवाल के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है. यह अभियुक्त न तो कोर्ट में हाजिर हुआ और न ही उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकी. मामले में कोर्ट ने अभियुक्त की कुर्की के आदेश दिए थे. रविवार को पुलिस ने दलबल के साथ अभियुक्त की चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है.

पुलिस के अनुसार, माह दिसंबर साल 2019 में फिरोजाबाद में एनआरसी के विरोध में दंगे हुए थे. इन दंगों में सात लोग मारे भी गए थे. साथ ही कई पुलिसकर्मियों समेत 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. दरअसल, मुस्लिम समाज के लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे, तभी भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था और नालबंद पुलिस चौकी और कई वाहनों को फूंक दिया था.

इस घटना में 29 दंगाइयों को नामजद किया था, साथ ही 2500 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर हुई थी. पुलिस ने अज्ञात दंगाइयों की शिनाख्त के लिए उनके पोस्टर भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाए थे, हालांकि बाद में पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद इन पोस्टरों को हटा भी दिया था. पुलिस के अनुसार, इन दंगाइयों में एक नाम रफीक पुत्र तौफीक खां निवासी कटरा पठानान थाना दक्षिण भी था.

थाना प्रभारी दक्षिण योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि रफीक को अरेस्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही थी. रफीक न तो पुलिस के हाथ आया और न ही उसने कोर्ट में सरेंडर किया, लिहाजा पुलिस के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने रफीक की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे. पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को रफीक की चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया. पुलिस ने कुर्क सामान की सूची भी कोर्ट को सौंप दी है.

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र में बने ड्राइविंग लाइसेंस सुल्तानपुर में हुए अप्रूव, ऐसे हुआ खुलासा - Sultanpur RTO den of corruption

यह भी पढ़ें : भाजपा का चुनावी दांव : विपक्ष के हाथ मुद्दा न लग जाए, बचने के लिए घोषणापत्र में NRC का जिक्र नहीं - Why did BJP Drop NRC from manifesto

फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 5 साल पहले यानी कि साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी के विरोध में हुए बवाल के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया है. यह अभियुक्त न तो कोर्ट में हाजिर हुआ और न ही उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकी. मामले में कोर्ट ने अभियुक्त की कुर्की के आदेश दिए थे. रविवार को पुलिस ने दलबल के साथ अभियुक्त की चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया है.

पुलिस के अनुसार, माह दिसंबर साल 2019 में फिरोजाबाद में एनआरसी के विरोध में दंगे हुए थे. इन दंगों में सात लोग मारे भी गए थे. साथ ही कई पुलिसकर्मियों समेत 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. दरअसल, मुस्लिम समाज के लोग इस कानून का विरोध कर रहे थे, तभी भीड़ में शामिल असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव कर दिया था और नालबंद पुलिस चौकी और कई वाहनों को फूंक दिया था.

इस घटना में 29 दंगाइयों को नामजद किया था, साथ ही 2500 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर हुई थी. पुलिस ने अज्ञात दंगाइयों की शिनाख्त के लिए उनके पोस्टर भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाए थे, हालांकि बाद में पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद इन पोस्टरों को हटा भी दिया था. पुलिस के अनुसार, इन दंगाइयों में एक नाम रफीक पुत्र तौफीक खां निवासी कटरा पठानान थाना दक्षिण भी था.

थाना प्रभारी दक्षिण योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि रफीक को अरेस्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही थी. रफीक न तो पुलिस के हाथ आया और न ही उसने कोर्ट में सरेंडर किया, लिहाजा पुलिस के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने रफीक की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए थे. पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को रफीक की चल-अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया. पुलिस ने कुर्क सामान की सूची भी कोर्ट को सौंप दी है.

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