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संभल में 123 मकानों और दुकानों पर चलेगा बुलडोजर, नगर पालिका ने जारी किया नोटिस - BULLDOZER ACTION IN SAMBHAL

नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिए प्रावधानों के तहत शहर में सर्वे के बाद मकानों और दुकानों को जर्जर घोषित किया गया है.

संभल में बुल्डोजर एक्शन.
संभल में बुल्डोजर एक्शन. (Video Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 15, 2025, 8:28 PM IST

संभल : संभल में बुलडोजर एक्शन के बीच 123 भवन और दुकान स्वामियों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं. इसके तहत अगर भवन एवं दुकान स्वामियों ने खुद अपने जर्जर भवन एवं दुकानें नहीं तोड़ीं तो प्रशासन खुद इन्हें तोड़ देगा.

बता दें, संभल में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है. जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है. प्रशासन वहां बुलडोजर लेकर पहुंच रहा है. प्रशासन लगातार अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है. बीते दिनों प्रशासन ने शाही जामा मस्जिद की जर्जर दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था. जिसके बाद जामा मस्जिद कमेटी ने खुद जर्जर दुकानों को तोड़ा था. अब संभल नगर पालिका प्रशासन की ओर से ऐसे 123 भवन एवं दुकान स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं. जिनके मकान एवं दुकान जर्जर हालत में है.

संभल में बुलडोजर एक्शन की जानकारी देते अधिशासी अधिकारी डॉ. मणिभूषण तिवारी. (Video Credit : ETV Bharat)

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. मणिभूषण तिवारी ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिए प्रावधानों के तहत शहर में सर्वे कराया गया था. जिसमें 123 भवन एवं दुकान स्वामियों को नगर पालिका की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं. ये भवन व दुकानें काफी जर्जर हालत में है. इन इमारतों से जान माल की हानि का खतरा हो सकता है. नोटिस में कहा गया है कि अगर दुकान एवं भवन स्वामियों ने नोटिस के निर्देशों के तहत इन्हें खुद नहीं तोड़ा तो नगर पालिका की ओर से इन्हें तोड़ा जाएगा.

यह भी पढ़ें : बिजली विभाग का तगड़ा एक्शन, 1400 FIR, 11 करोड़ जुर्माना, बिजली चोरी में 16 मस्जिदें और 2 मदरसे भी शामिल

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यह भी पढ़ें : चुनावी बॉन्ड से लेकर बिलकिस बानो और बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए बड़े फैसले - YEAR ENDER 2024

संभल : संभल में बुलडोजर एक्शन के बीच 123 भवन और दुकान स्वामियों को प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं. इसके तहत अगर भवन एवं दुकान स्वामियों ने खुद अपने जर्जर भवन एवं दुकानें नहीं तोड़ीं तो प्रशासन खुद इन्हें तोड़ देगा.

बता दें, संभल में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है. जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है. प्रशासन वहां बुलडोजर लेकर पहुंच रहा है. प्रशासन लगातार अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है. बीते दिनों प्रशासन ने शाही जामा मस्जिद की जर्जर दुकानों को तोड़ने के लिए नोटिस जारी किया था. जिसके बाद जामा मस्जिद कमेटी ने खुद जर्जर दुकानों को तोड़ा था. अब संभल नगर पालिका प्रशासन की ओर से ऐसे 123 भवन एवं दुकान स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं. जिनके मकान एवं दुकान जर्जर हालत में है.

संभल में बुलडोजर एक्शन की जानकारी देते अधिशासी अधिकारी डॉ. मणिभूषण तिवारी. (Video Credit : ETV Bharat)

नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉ. मणिभूषण तिवारी ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 में दिए प्रावधानों के तहत शहर में सर्वे कराया गया था. जिसमें 123 भवन एवं दुकान स्वामियों को नगर पालिका की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं. ये भवन व दुकानें काफी जर्जर हालत में है. इन इमारतों से जान माल की हानि का खतरा हो सकता है. नोटिस में कहा गया है कि अगर दुकान एवं भवन स्वामियों ने नोटिस के निर्देशों के तहत इन्हें खुद नहीं तोड़ा तो नगर पालिका की ओर से इन्हें तोड़ा जाएगा.

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