देहरादून: उत्तराखंड शासन ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नर को योजनाओं की प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति का अधिकार दे दिया है. बुधवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की गई. बैठक के दौरान राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा न्यूनीकरण से संबंधित तमाम प्रस्तावों पर सीएस ने मंजूरी दे दी है.
इसी क्रम में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत प्रदेश के सभी डीएम को एक करोड़ रुपए और मंडलायुक्त को 5 करोड़ रुपए तक की योजनाओं के प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति के अधिकार सम्बन्धित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. ऐसे में डीएम और मंडल आयुक्तों को इस धनराशि तक की योजनाओं के लिए शासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. इसके साथ ही बैठक के दौरान सीएस ने हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा संबंधित कामों का निर्णय लेने के लिए एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने तमाम जिलों और रेखीय विभागों को उनकी मांगों पर जारी किए गए 287.48 करोड़ धनराशि पर काम पूरा होने के बाद अनुमोदन दिया है. इसके साथ ही पेयजल निगम, पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग और यूपीसीएल को राज्य आपदा मोचन निधि मद से वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए 95 करोड़ की धनराशि जारी करने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति जाता दी है. इसके साथ ही सीएस ने तमाम विभागों के प्रस्तावों पर भी सहमति जाता दी है.