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'जिंदा' बेटी की हत्या के जुर्म में पिता सहित तीन ने काटी 15 महीने की सजा, हाईकोर्ट ने अमरोहा डीएम को मुआवजा देने का सुनाया आदेश - Amroha false murder case

अमरोहा में बेटी की हत्या के झूठे आरोप में 15 महीना तक जेल में सजा काटे पिता-भाई व रिश्तेदार को अब मुआवजा मिलेगा. हाईकोर्ट ने अमरोहा कलेक्टर को आदेश दिया है कि मामले का निपटारा कर पीड़ित को मुआवजा दिया जाए.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 21, 2024, 9:51 PM IST

अमरोहा: यूपी के अमरोहा जिले में बेटी की हत्या के झूठे आरोप में 15 महीना तक जेल की सजा काटे पिता-भाई व रिश्तेदार को मुआवजा मिलेगा. हाईकोर्ट ने पीड़ित की याचिका पर डीएम अमरोहा को इस मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है. रांची हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए उसके आधार पर मुआवजा देने का आदेश भी दिया है.

बता दें कि आदमपुर थाना इलाके से एक युवती 6 फरवरी 2019 को गायब हो गई थी. मामले की जांच करते हुए तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार शर्मा ने 28 दिसंबर 2019 को लापता युवती के पिता- भाई और एक दिव्यांग रिश्तेदार को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया था. लेकिन 7 अगस्त 2020 को गायब युवती पास के गांव से अपने प्रेमी के घर से जीवित बरामद हुई. जानकारी के मुताबिक युवती अपने प्रेमी के साथ लापता हो गई थी. और उसने गाजियाबाद में जाकर शादी भी कर ली थी. इस दौरान युवती ने एक बेटे को भी जन्म दिया था.

पीड़ित के अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने बताया कि 20 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर हाईकोर्ट में जज महेश चंद्र त्रिपाठी व गजेंद्र कुमार की पीठ ने 18 मार्च को सुनवाई की थी. जिसमें उन्होंने इसी प्रकार के रांची हाईकोर्ट से एक मुकदमे की नजीर पेश की थी. उसके आधार पर हाईकोर्ट ने अमरोहा डीएम को मुआवजा देकर मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है.

अमरोहा: यूपी के अमरोहा जिले में बेटी की हत्या के झूठे आरोप में 15 महीना तक जेल की सजा काटे पिता-भाई व रिश्तेदार को मुआवजा मिलेगा. हाईकोर्ट ने पीड़ित की याचिका पर डीएम अमरोहा को इस मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है. रांची हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए उसके आधार पर मुआवजा देने का आदेश भी दिया है.

बता दें कि आदमपुर थाना इलाके से एक युवती 6 फरवरी 2019 को गायब हो गई थी. मामले की जांच करते हुए तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार शर्मा ने 28 दिसंबर 2019 को लापता युवती के पिता- भाई और एक दिव्यांग रिश्तेदार को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया था. लेकिन 7 अगस्त 2020 को गायब युवती पास के गांव से अपने प्रेमी के घर से जीवित बरामद हुई. जानकारी के मुताबिक युवती अपने प्रेमी के साथ लापता हो गई थी. और उसने गाजियाबाद में जाकर शादी भी कर ली थी. इस दौरान युवती ने एक बेटे को भी जन्म दिया था.

पीड़ित के अधिवक्ता रजनीश शर्मा ने बताया कि 20 जनवरी 2024 को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. जिसपर हाईकोर्ट में जज महेश चंद्र त्रिपाठी व गजेंद्र कुमार की पीठ ने 18 मार्च को सुनवाई की थी. जिसमें उन्होंने इसी प्रकार के रांची हाईकोर्ट से एक मुकदमे की नजीर पेश की थी. उसके आधार पर हाईकोर्ट ने अमरोहा डीएम को मुआवजा देकर मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया है.

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