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मां की मौत बाद पिता ने 15 साल की बेटी से कहा- अब तू ही मेरी पत्नी और किया दुष्कर्म, कोर्ट ने दी अंतिम सांस तक कारावास की सजा - Punishment to Rapist Father

बारां पॉक्सो क्रम संख्या दो न्यायालय ने आरोपी 36 वर्षीय पिता को बेटी से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए शेष जीवन काल तक की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद 15 वर्षीय बेटी को कहा था कि वही अब उसकी पत्नी है और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था.

Punishment to Rapist Father
बेटी से रेप करने वाले पिता को आजीवन कारावास (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 10, 2024, 6:12 PM IST

Updated : Sep 10, 2024, 7:07 PM IST

बारां: जिले के अटरू इलाके में दो रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया था. इस मामले में पॉक्सो क्रम संख्या दो न्यायालय ने आरोपी 36 वर्षीय पिता को बेटी से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए शेष जीवन काल तक की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दो लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. आरोपी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद 15 वर्षीय बेटी को कहा था कि वही अब उसकी पत्नी है और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था. इससे तंग आकर बेटी ने पलायन कर दिया था और तब यह मामला पड़ोसियों को पता चला. इसके बाद बेटी ने थाने पर उपस्थित होकर अक्टूबर 2022 में पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि 15 वर्षीय पीड़िता ने 1 अक्टूबर, 2022 को अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ अटरू थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें उसने बताया था कि जब 5 साल की थी, तभी उसकी मां की मौत हो गई थी. इसके बाद ही वह भाई बहनों के साथ अपने पिता के साथ रह रही थी.

पढ़ें: हाईकोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में मिली सजा की रद्द, जांच अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश - Rajasthan High Court

पीड़िता की शिकायत के अनुसार, 'आज से 4-5 माह पहले एक रात जब हम भाई-बहन सो रहे थे, तब पापा ने मुझे जगाया और मेरे साथ गलत काम करने लगे. तब मैंने विरोध किया, तो पापा ने मुझसे कहा कि तू मेरी पत्नी और बड़ी बेटी है, तो तुझे मेरे साथ वही सब करना पड़ेगा, जो मैं तेरी मां के साथ करता था. तब से आए दिन पापा मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं. इससे तंग आकर में पड़ोस के एक मंदिर में छिप गई. तब पड़ोस में रहे वाली आंटी ने मुझे खाना खिलाया और बात पूछी तो मैंने सारी बात बताई. वही मुझे थाने पर लेकर गई थी.

पढ़ें: राजसमंद में बलात्कार से गर्भवती हुई बेटी, अदालत ने दुष्कर्मी पिता को सुनाई उम्रकैद की सजा - Punishment for rapist father

इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ 17 नवंबर, 2022 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया. विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि इस मामले में 14 गवाह और 29 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. जिनके आधार पर ही न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने आरोपी को दंडित किया है. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक अभिरक्षा में है. पीड़िता को जुर्माना की राशि के अलावा पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 5 लाख रुपए अलग से देने की अनुशंसा की है. यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां के जरिए पीड़िता को देने का निर्धारण किया जाना है.

बारां: जिले के अटरू इलाके में दो रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया था. इस मामले में पॉक्सो क्रम संख्या दो न्यायालय ने आरोपी 36 वर्षीय पिता को बेटी से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए शेष जीवन काल तक की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दो लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. आरोपी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद 15 वर्षीय बेटी को कहा था कि वही अब उसकी पत्नी है और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था. इससे तंग आकर बेटी ने पलायन कर दिया था और तब यह मामला पड़ोसियों को पता चला. इसके बाद बेटी ने थाने पर उपस्थित होकर अक्टूबर 2022 में पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि 15 वर्षीय पीड़िता ने 1 अक्टूबर, 2022 को अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ अटरू थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें उसने बताया था कि जब 5 साल की थी, तभी उसकी मां की मौत हो गई थी. इसके बाद ही वह भाई बहनों के साथ अपने पिता के साथ रह रही थी.

पढ़ें: हाईकोर्ट ने नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में मिली सजा की रद्द, जांच अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश - Rajasthan High Court

पीड़िता की शिकायत के अनुसार, 'आज से 4-5 माह पहले एक रात जब हम भाई-बहन सो रहे थे, तब पापा ने मुझे जगाया और मेरे साथ गलत काम करने लगे. तब मैंने विरोध किया, तो पापा ने मुझसे कहा कि तू मेरी पत्नी और बड़ी बेटी है, तो तुझे मेरे साथ वही सब करना पड़ेगा, जो मैं तेरी मां के साथ करता था. तब से आए दिन पापा मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं. इससे तंग आकर में पड़ोस के एक मंदिर में छिप गई. तब पड़ोस में रहे वाली आंटी ने मुझे खाना खिलाया और बात पूछी तो मैंने सारी बात बताई. वही मुझे थाने पर लेकर गई थी.

पढ़ें: राजसमंद में बलात्कार से गर्भवती हुई बेटी, अदालत ने दुष्कर्मी पिता को सुनाई उम्रकैद की सजा - Punishment for rapist father

इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ 17 नवंबर, 2022 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया. विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि इस मामले में 14 गवाह और 29 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. जिनके आधार पर ही न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने आरोपी को दंडित किया है. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक अभिरक्षा में है. पीड़िता को जुर्माना की राशि के अलावा पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 5 लाख रुपए अलग से देने की अनुशंसा की है. यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां के जरिए पीड़िता को देने का निर्धारण किया जाना है.

Last Updated : Sep 10, 2024, 7:07 PM IST
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