बारां: जिले के अटरू इलाके में दो रिश्तों को कलंकित करने का मामला सामने आया था. इस मामले में पॉक्सो क्रम संख्या दो न्यायालय ने आरोपी 36 वर्षीय पिता को बेटी से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए शेष जीवन काल तक की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दो लाख रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. आरोपी ने अपनी पत्नी की मौत के बाद 15 वर्षीय बेटी को कहा था कि वही अब उसकी पत्नी है और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था. इससे तंग आकर बेटी ने पलायन कर दिया था और तब यह मामला पड़ोसियों को पता चला. इसके बाद बेटी ने थाने पर उपस्थित होकर अक्टूबर 2022 में पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.
विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि 15 वर्षीय पीड़िता ने 1 अक्टूबर, 2022 को अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के साथ अटरू थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. जिसमें उसने बताया था कि जब 5 साल की थी, तभी उसकी मां की मौत हो गई थी. इसके बाद ही वह भाई बहनों के साथ अपने पिता के साथ रह रही थी.
पीड़िता की शिकायत के अनुसार, 'आज से 4-5 माह पहले एक रात जब हम भाई-बहन सो रहे थे, तब पापा ने मुझे जगाया और मेरे साथ गलत काम करने लगे. तब मैंने विरोध किया, तो पापा ने मुझसे कहा कि तू मेरी पत्नी और बड़ी बेटी है, तो तुझे मेरे साथ वही सब करना पड़ेगा, जो मैं तेरी मां के साथ करता था. तब से आए दिन पापा मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं. इससे तंग आकर में पड़ोस के एक मंदिर में छिप गई. तब पड़ोस में रहे वाली आंटी ने मुझे खाना खिलाया और बात पूछी तो मैंने सारी बात बताई. वही मुझे थाने पर लेकर गई थी.
इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था. उसके खिलाफ 17 नवंबर, 2022 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया. विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि इस मामले में 14 गवाह और 29 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. जिनके आधार पर ही न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने आरोपी को दंडित किया है. आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही न्यायिक अभिरक्षा में है. पीड़िता को जुर्माना की राशि के अलावा पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत 5 लाख रुपए अलग से देने की अनुशंसा की है. यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बारां के जरिए पीड़िता को देने का निर्धारण किया जाना है.