Fastag Rules Change August 1: दो दिन बाद जुलाई का महीना खत्म हो जाएगा और अगस्त महीने की शुरूआत होगी. अगर आप फास्टैग उपभोक्ता हैं, तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अगस्त महीने में फास्टैग से जुड़ी सुेवाओं में कुछ बदलाव होने जा रहा है. फास्टैग को लेकर एनपीसीआई (नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने कुछ निर्देश जारी किए हैं. इस नए नियम में वाहन लेने के बाद 90 दिन के अंदर फास्टैग नंबर पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड कराना होगा.
फास्टैग नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर करें अपलोड
दरअसल, 1 अगस्त से फास्टैग को लेकर एनपीसीआई कुछ दिशा-निर्देश जारी करने जा रहा है. सबसे पहले वाहन लेने के बाद 90 दिन के अंदर फास्टैग नंबर पर वाहन या कार का रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड करना होगा. अगर आपने तय समय सीमा में फास्टैग नंबर पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपलोड नहीं किया तो हॉटलिस्ट कर दिया जाएगा. हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है. इसके बाद भी आपको 30 का एकस्ट्रा समय दिया जाएगा. इस 30 दिन की अवधि पर पर आप रजिसट्रेशन नंबर अपलोड करा सकते हैं. अगर इसके बाद भी आपने नंबर अपलोड नहीं किया तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.
फास्टैग कर देगा आपको ब्लैक लिस्ट
फास्टैग आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा. इसमें एक नियम यह भी जो आपको राहत देगा. फास्टैग सेवा प्रदाता कंपनियों को 31 अक्टूबर तक 5 और 3 साल पुराने सभी फास्टैग की केवाईसी कराना अनिवार्य है. फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अगस्त से फास्टैग को ब्लेक लिस्ट करने से जुड़े नियम भी प्रभावित होंगे.
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1 अगस्त से इन नियमों में होगा बदलाव
आपको बता दें कि 1 अगस्त से फास्टैग के किन नियमों में बदलाव होने जा रहा है. सबसे पहले कंपनियों को पांच साल पुराने फास्टैग को बदलना अनिवार्य होगा. तीन साल पुराने फास्टैग को फिर से केवाईसी कराना होगा. वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर फास्टैग से लिंक होना जरूरी है. फास्टैग को मोबाइल नंबर से लिंक कराना होगा. केवाईसी करते वक्त वाहन के आगे और साइड की फोटो अपलोड करनी होगी. 31 अक्टूबर तक केवाईसी नियमों को करना होगा. नया वाहन लेने के बाद 90 दिन के अंदर नंबर अपडेट कराना होगा. फास्टैग कंपनियों को डाटाबेस वैरीफाइड कराना होगा.