फिरोजाबाद : अगर आप किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. जिले के दो लाख 30 हजार से ज्यादा पीएम किसान पेंशन योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों की पेंशन रुक सकती है. 31 दिसम्बर तक अगर यह काम नहीं किया है तो नए साल में आपके खाते में सम्मान निधि की राशि नहीं आयेगी, इसलिए आज ही फॉर्मर रजिस्ट्री करा लें. सरकार इन रजिस्ट्रियों के लिए प्रत्येक राजस्व गांव में 31 दिसम्बर तक कैम्प लगा रही है.
उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र प्रताप सिंह के मुताबिक 31 दिसम्बर, 2024 तक जनपद में किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री तैयार करने के लिये प्रत्येक राजस्व ग्राम में कैम्प लगाए जाएंगे. यह काम 18 नंबम्बर से शुरू भी हो गया है. कैम्प लगाने का कार्य लेखपाल एवं कृषि विभाग में कर्मचारियों के द्वारा किया रहा है. सहायक मोड में पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, बीसी सखी एवं कृषि सखी को समस्त ग्रामों में तैनात किया जा रहा है. कैम्प ग्राम सचिवालय अथवा किसी सार्वजनिक स्थल पर प्रातः 9:00 बजे से लगाए जाएंगे.
फॉर्मर रजिस्ट्री तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा राजस्व विभाग के भूलेख के डेटाबेस को समेकित कर प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक समान नाम व पिता के नाम वाले कृषकों को समेकिम करते हुए ऑनलाइन बकेट तैयार कर उपलब्ध कराई गई है. लेखपाल द्वारा इन बकेट का प्रयोग कर फार्मर रजिस्ट्री तैयार की जाएगी. इस योजना में समस्त कृषकों के सभी गाटों को सम्मिलित करते हुए कृषक के आधार से लिंक कराया जाएगा. फार्मर रजिस्ट्री में किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले गाटा संख्या, सहखातेदार के होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, मोबाइल नम्बर, आधार संख्या, ईकेवाईसी विवरण दर्ज होगा.
उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री हेतु किसानों को कैम्प में अपना आधार कार्ड और आधार पंजीकृत मोबाइल नम्बर एवं खतौनी का प्रिंट आउट लेकर आना होगा. सबसे पहले वह कृषि विभाग की टीम के पास अपना आधार लेकर जाएंगे, जहां पर उनका ईकेवाईसी एवं मोबाइल नम्बर का ओटीपी बेस्ड सत्यापन होगा. इसके बाद किसान लेखपाल के पास अपनी खतौनी और आधार लेकर जाएंगे जहां पर कृषक के भूलेख विवरण को हटाने अथवा जोड़ने का कार्य लेखपाल द्वारा करके फॉर्मर रजिस्ट्री तैयार की जाएगी. दिसम्बर 2024 से पीएम किसान योजना अन्तर्गत मिलने वाली किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री का होना अनिवार्य होगा. फॉर्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण के लिए किसान स्वयं अथवा जनसेवा केन्द्र के माध्यम से अपनी रजिस्ट्री तैयार करा सकेगें.
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा राजस्व एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों की टीम बनाते हुये समस्त उपजिलाधिकारियों को फार्मर रजिस्ट्री का कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं. कृषि विभाग के अधिकारियों को तहसील से समन्वय स्थापित करने के लिए लगाया गया है. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायतीराज अधिकारी ग्राम प्रधानों के माध्यम से मुनादी करवाकर कृषकों को कैम्प की तिथि की बारे में जानकारी प्रदान करेगें.