वाराणसी: दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद बेसमेंट को लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) काफी गंभीर है. इसे लेकर प्रतिदिन कोई न कोई कार्रवाई चल रही है. इस बार शहर के सबसे पॉश इलाके में संचालित हो रहे एक नामी रेस्टोरेंट पर कार्रवाई हुई है. सिगरा इलाके में एक बड़ी बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहे रेस्टोरेंट को अधिकारियों ने तत्काल बंद करवा दिया. अधिकारियों ने एक सप्ताह का समय देकर इस पूरे बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग के तौर पर करने के निर्देश दिए हैं.
वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि सिगरा स्थित भवन में अवैध निर्माण और पार्किंग में अवैध रूप से संचालित रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई है. वार्ड-दशाश्वमेध के अंतर्गत प्राप्त शिकायती पत्र में बेसमेंट में अवैध रेस्टोरेंट और तृतीय एवं द्वितीय तल पर अवैध निर्माण में जिम के संचालन की शिकायत की गई थी. शिकायत के आधार पर सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा एव नगर नियोजक प्रभात कुमार व संबन्धित वार्ड के जोनल अधिकारी सौरभ प्रजापति ने कल स्थल निरीक्षण किया और इस दौरान मौके पर पाया गया कि बिल्डिंग B+G+3 तलों का व्यावसायिक निर्माण है, जबकि स्वीकृत मानचित्र केवल B+G+2 तलों की है.
निर्माण करने वाले को अवैध रूप से एक तल अतिरिक्त निर्माण हटाए जाने तथा भवन के बेसमेंट में संचालित रेस्टोरेंट को बंद करते हुए पार्किंग के रूप में उपयोग किए जाने निर्देशित किया गया है. वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 7 दिनों का समय देते हुए स्पष्ट किया कि अगर इस अवधि में अवैध निर्माण और संचालन बंद नहीं किया गया तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी.
वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव का कहना है कि बेसमेंट में किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब तक लगभग 160 से ज्यादा बेसमेंट कमर्शियल एक्टिविटी से फ्री करवा कर पार्किंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं. बताया कि वाराणसी में लगभग ढाई सौ से ज्यादा ऐसे भवन चिन्हित किए गए, जिनके बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी. इन सभी को नोटिस दिया गया है और अभी करवाई जारी है.