रायपुर : छत्तीसगढ़ में नगरी निकाय और पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है. निर्वाचन आयोग सहित राजनीतिक दल भी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं. इस बीच इन चुनाव में खर्च की सीमा भी तय कर दी गई है. इसे लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.जिसके तहत नगरी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में खर्च किए जाने की सीमा तय की गई है. यह राशि जनसंख्या के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की गई है.
छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर व्यय सीमा की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है. इसके अनुसार नगर पालिका निगम चुनाव के लिए दो केटेगरी बनाई गई है. जिसमें पहले 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली और दूसरी तीन लाख से कम जनसंख्या वाली है.
जानिए कितने खर्चे को मिली मंजूरी : जिन निकायों में तीन लाख या उससे अधिक जनसंख्या है वहां निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा आठ लाख रुपए निर्धारित की गई है. वही जहां तीन लाख से कम जनसंख्या है वहां व्यय की सीमा पांच लाख रुपए निर्धारित की गई है. नगर पालिका परिषद के लिए दो लाख रुपए व्यय की सीमा निर्धारित की गई है.जबकि नगर पंचायत के लिए 75 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है.
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