जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 3 हजार से भी ज्यादा मौजूदा शराब की दुकान के लाइसेंसधारकों को राहत देते हुए उन्हें 30 जून तक दुकानें संचालन करने की मंजूरी दी है. वहीं 8 मई, 2024 का वह आदेश भी उन पर प्रभावी नहीं होगा, जिसके तहत उनकी दुकानों की नीलामी होनी थी. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश आनंद चौधरी व अन्य की याचिकाओं पर दिया.
याचिकाओं में कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में उनकी दुकानों को चलाने की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी थी. वहीं गत 8 मई को राज्य सरकार ने इन दुकानों को भी अन्य शराब की दुकानों के साथ नीलामी प्रक्रिया में शामिल कर दिया और इनकी नीलामी निकाल दी. इसे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब उनकी संचालन की अवधि को राज्य सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दिया है, तो बाद में इस अवधि के दौरान उनकी दुकानों को नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता. इसलिए उन्हें 30 जून तक दुकानें संचालन करने की मंजूरी दी जाए.
वहीं राज्य सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि याचिकाकर्ता दुकान संचालकों को 30 जून तक दुकान संचालित करने दी जाएगी और इस दौरान उनकी दुकानों को नीलामी में शामिल नहीं किया जाएगा. इस पर अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लगते हुए याचिकाकर्ताओं को 30 जून तक दुकानें संचालन की मंजूरी दी है. गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस कार्रवाई को गलत माना था, जिसके तहत राज्य सरकार ने आचार संहिता का हवाला देकर शराब लाइसेंस की अवधि तीन माह के लिए बढ़ाते हुए लाइसेंस धारियों को 30 जून तक दुकान संचालित करने को कहा था.