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मौजूदा लाइसेंसधारक 30 जून तक संचालित कर सकेंगे शराब की दुकानें - relief to liquor store licensees

राजस्थान की 3000 से भी ज्यादा शराब की दुकानों के लाइसेंसधारकों को राहत देते हुए 30 जून तक दुकानें संचालित करने की मंजूरी दी है. अब उन पर 8 मई का आदेश प्रभावित नहीं होगा.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2024, 9:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 3 हजार से भी ज्यादा मौजूदा शराब की दुकान के लाइसेंसधारकों को राहत देते हुए उन्हें 30 जून तक दुकानें संचालन करने की मंजूरी दी है. वहीं 8 मई, 2024 का वह आदेश भी उन पर प्रभावी नहीं होगा, जिसके तहत उनकी दुकानों की नीलामी होनी थी. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश आनंद चौधरी व अन्य की याचिकाओं पर दिया.

याचिकाओं में कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में उनकी दुकानों को चलाने की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी थी. वहीं गत 8 मई को राज्य सरकार ने इन दुकानों को भी अन्य शराब की दुकानों के साथ नीलामी प्रक्रिया में शामिल कर दिया और इनकी नीलामी निकाल दी. इसे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब उनकी संचालन की अवधि को राज्य सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दिया है, तो बाद में इस अवधि के दौरान उनकी दुकानों को नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता. इसलिए उन्हें 30 जून तक दुकानें संचालन करने की मंजूरी दी जाए.

पढ़ें: लाइसेंसधारकों से शराब की दुकान जबरन 3 महीने संचालन करवाने का आदेश रद्द - HC Cancelled State Govt Order

वहीं राज्य सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि याचिकाकर्ता दुकान संचालकों को 30 जून तक दुकान संचालित करने दी जाएगी और इस दौरान उनकी दुकानों को नीलामी में शामिल नहीं किया जाएगा. इस पर अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लगते हुए याचिकाकर्ताओं को 30 जून तक दुकानें संचालन की मंजूरी दी है. गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस कार्रवाई को गलत माना था, जिसके तहत राज्य सरकार ने आचार संहिता का हवाला देकर शराब लाइसेंस की अवधि तीन माह के लिए बढ़ाते हुए लाइसेंस धारियों को 30 जून तक दुकान संचालित करने को कहा था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के 3 हजार से भी ज्यादा मौजूदा शराब की दुकान के लाइसेंसधारकों को राहत देते हुए उन्हें 30 जून तक दुकानें संचालन करने की मंजूरी दी है. वहीं 8 मई, 2024 का वह आदेश भी उन पर प्रभावी नहीं होगा, जिसके तहत उनकी दुकानों की नीलामी होनी थी. जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश आनंद चौधरी व अन्य की याचिकाओं पर दिया.

याचिकाओं में कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व में उनकी दुकानों को चलाने की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी थी. वहीं गत 8 मई को राज्य सरकार ने इन दुकानों को भी अन्य शराब की दुकानों के साथ नीलामी प्रक्रिया में शामिल कर दिया और इनकी नीलामी निकाल दी. इसे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि जब उनकी संचालन की अवधि को राज्य सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दिया है, तो बाद में इस अवधि के दौरान उनकी दुकानों को नीलामी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता. इसलिए उन्हें 30 जून तक दुकानें संचालन करने की मंजूरी दी जाए.

पढ़ें: लाइसेंसधारकों से शराब की दुकान जबरन 3 महीने संचालन करवाने का आदेश रद्द - HC Cancelled State Govt Order

वहीं राज्य सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि याचिकाकर्ता दुकान संचालकों को 30 जून तक दुकान संचालित करने दी जाएगी और इस दौरान उनकी दुकानों को नीलामी में शामिल नहीं किया जाएगा. इस पर अदालत ने राज्य सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लगते हुए याचिकाकर्ताओं को 30 जून तक दुकानें संचालन की मंजूरी दी है. गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस कार्रवाई को गलत माना था, जिसके तहत राज्य सरकार ने आचार संहिता का हवाला देकर शराब लाइसेंस की अवधि तीन माह के लिए बढ़ाते हुए लाइसेंस धारियों को 30 जून तक दुकान संचालित करने को कहा था.

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