देहरादून: ओएनजीसी सड़क हादसे के बाद देहरादून पुलिस का चेकिंग अभियान तेजी से चल रहा है. वाहनों की ओवर स्पीड और ओवर लोडिंग पर पुलिस सख्त एक्शन ले रही है. वहीं अब जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर से कार्रवाई तेज कर दी है. देहरादून डीएम ने साफतौर पर निर्देश दिए हैं कि शहर में बार, पब और क्लब रात 11 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे. साथ ही डीएम की सिफारिश पर देहरादून के एक बड़े होटल के बार का 24 घंटे का लाइसेंस निरस्त कर 12 घंटे कर दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, देहरादून शहर में संचालित नामचीन बार को 24 घंटे संचालित करने की सिफारिश पहले जिलाधिकारी कार्यालय से की गई थी. वर्तमान डीएम के कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व डीएम और आबकारी आयुक्त ने 27 अगस्त 2024 को इस मशहूर होटल को 24 घंटे बार संचालन की संस्तुति प्रदान की थी. लेकिन अब वर्तमान जिलाधिकारी ने संचालन समयावधि के मामले को गंभीरता से लेते हुए निरस्त की कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई. जिसके बाद अब होटल बार के 24 घंटे संचालन की अनुमति को निरस्त करने से संबंधित आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं.
Uttarakhand | After the recommendation of Dehradun DM Savin Bansal, the Excise Secretary has cancelled 24-hour license of the bar of the Hyatt hotel on Dehradun-Mussoorie Road and reduced it to 12 hours. Dehradun DM Savin Bansal said that no bar, pub, club will be operated in the… pic.twitter.com/HK62eifSWh
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 16, 2024
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि वॉयलेशन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जिला प्रशासन की टीम द्वारा सभी बार, पब, क्लब आदि पर पैनी निगरानी रखी जा रही है. जिले के सभी बार, पब और क्लब आदि के संचालन अवधि एक ही रहेगी. कोई भी पब या बार रात 11 बजे के बाद संचालित होता नजर आया तो संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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