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चुनाव आयोग ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और शिक्षकों की भर्ती परिणाम पर लगाई रोक, आचार संहिता के उल्लंघन पर जानें क्या कहा - Jobs Recruitment in Haryana

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Aug 22, 2024, 8:48 AM IST

Jobs Recruitment in Haryana: चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्य के अधिकारियों को चुनाव खत्म होने तक पुलिस कांस्टेबल और शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रियाओं के नतीजों की घोषणा करने से रोक दिया है. बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को एक चरण में होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.

Jobs Recruitment in Haryana
Jobs Recruitment in Haryana (Etv Bharat)

नई दिल्ली/चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्य के अधिकारियों को चुनाव खत्म होने तक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती और शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रियाओं के नतीजों की घोषणा करने से रोक दिया है. बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को एक चरण में होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.

पुलिस कांस्टेबल और शिक्षकों की भर्ती परिणाम पर रोक: चुनाव आयोग (ईसी) के आदर्श आचार संहिता निर्देश यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती प्रक्रिया या पदोन्नति जारी रखने पर रोक नहीं लगाते, लेकिन "गैर-वैधानिक निकायों के माध्यम से भर्ती के लिए आयोग की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी".

राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाने और मौजूदा आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) निर्देशों के मद्देनजर, आयोग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया.

चुनाव के बाद जारी किए जाएंगे परिणाम: आयोग ने पाया है कि भर्ती प्रक्रिया 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की गई थी और जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये मौजूदा एमसीसी निर्देशों के अंतर्गत है, जहां वैधानिक अधिकारी अपना काम जारी रख सकते हैं. हालांकि, समान अवसर बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ न मिले, चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों (एचएसएससी और एचपीएससी) द्वारा इन भर्तियों के परिणामों की घोषणा राज्य में विधानसभा चुनाव पूरा होने तक जारी नहीं की जाएगी.

कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान: आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की शिकायत का संज्ञान लिया, जिसमें हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए 5,600 रिक्तियों, एचएसएससी द्वारा शिक्षकों की दो श्रेणियों के 76 पदों और एचपीएससी द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया में एमसीसी के उल्लंघन के बारे में बताया गया था. रमेश को दिए गए अपने जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि उनकी शिकायत के आधार पर उसने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पाया है कि महिला कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 600 पद और पुरुष कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 4,000 पद डीजीपी हरियाणा द्वारा 3 जुलाई, 2024 को एचएसएससी पोर्टल पर अपलोड किए गए थे और पुरुष कांस्टेबल (इंडिया रिजर्व बटालियन) के 1,000 पदों की मांग 9 जुलाई, 2024 को एचएसएससी पोर्टल पर की गई थी.

चुनाव की घोषणा के दिन किया था विज्ञापन जारी: पुलिस कांस्टेबल के 5,600 पदों और शिक्षकों की दो श्रेणी (टीजीटी और पीटीआई) के 76 पदों के संबंध में विज्ञापन 16 अगस्त, 2024 को दोपहर 1.45 बजे एचएसएससी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे, जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की थी. इसमें कहा गया है, "यह भर्ती नियमित नियुक्तियों से संबंधित है और इस संबंध में कोई अलग से घोषणा नहीं की गई थी और केवल 16 अगस्त को दोपहर 1.45 बजे एचएसएससी की वेबसाइट पर उन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिन्हें प्रायोजक प्राधिकारी - डीजीपी, हरियाणा द्वारा पहले ही एचएसएससी को भेजा जा चुका है".

ये भी पढ़ें- क्या तबादलों में हुआ था आचार संहिता का उल्लंघन? हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया जवाब, जानें क्या कहा - Officers Transfer In Haryana

ये भी पढ़ें- तबादले पर खिंची तलवार, हरियाणा कांग्रेस की चुनाव आयोग से शिकायत, BJP सरकार पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप - Congress complains to EC

नई दिल्ली/चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्य के अधिकारियों को चुनाव खत्म होने तक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती और शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रियाओं के नतीजों की घोषणा करने से रोक दिया है. बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को एक चरण में होंगे और नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे.

पुलिस कांस्टेबल और शिक्षकों की भर्ती परिणाम पर रोक: चुनाव आयोग (ईसी) के आदर्श आचार संहिता निर्देश यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती प्रक्रिया या पदोन्नति जारी रखने पर रोक नहीं लगाते, लेकिन "गैर-वैधानिक निकायों के माध्यम से भर्ती के लिए आयोग की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होगी".

राज्य सरकार से तथ्यों का पता लगाने और मौजूदा आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) निर्देशों के मद्देनजर, आयोग ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा चल रही भर्ती प्रक्रियाओं में आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं पाया.

चुनाव के बाद जारी किए जाएंगे परिणाम: आयोग ने पाया है कि भर्ती प्रक्रिया 16 अगस्त को चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की गई थी और जैसा कि ऊपर बताया गया है, ये मौजूदा एमसीसी निर्देशों के अंतर्गत है, जहां वैधानिक अधिकारी अपना काम जारी रख सकते हैं. हालांकि, समान अवसर बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ न मिले, चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों (एचएसएससी और एचपीएससी) द्वारा इन भर्तियों के परिणामों की घोषणा राज्य में विधानसभा चुनाव पूरा होने तक जारी नहीं की जाएगी.

कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान: आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की शिकायत का संज्ञान लिया, जिसमें हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद के लिए 5,600 रिक्तियों, एचएसएससी द्वारा शिक्षकों की दो श्रेणियों के 76 पदों और एचपीएससी द्वारा विभिन्न पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया में एमसीसी के उल्लंघन के बारे में बताया गया था. रमेश को दिए गए अपने जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि उनकी शिकायत के आधार पर उसने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पाया है कि महिला कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 600 पद और पुरुष कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 4,000 पद डीजीपी हरियाणा द्वारा 3 जुलाई, 2024 को एचएसएससी पोर्टल पर अपलोड किए गए थे और पुरुष कांस्टेबल (इंडिया रिजर्व बटालियन) के 1,000 पदों की मांग 9 जुलाई, 2024 को एचएसएससी पोर्टल पर की गई थी.

चुनाव की घोषणा के दिन किया था विज्ञापन जारी: पुलिस कांस्टेबल के 5,600 पदों और शिक्षकों की दो श्रेणी (टीजीटी और पीटीआई) के 76 पदों के संबंध में विज्ञापन 16 अगस्त, 2024 को दोपहर 1.45 बजे एचएसएससी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे, जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की थी. इसमें कहा गया है, "यह भर्ती नियमित नियुक्तियों से संबंधित है और इस संबंध में कोई अलग से घोषणा नहीं की गई थी और केवल 16 अगस्त को दोपहर 1.45 बजे एचएसएससी की वेबसाइट पर उन पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिन्हें प्रायोजक प्राधिकारी - डीजीपी, हरियाणा द्वारा पहले ही एचएसएससी को भेजा जा चुका है".

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