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19 अप्रैल को उत्तराखंड में रहेगा सार्वजनिक अवकाश, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सरकार ने जारी किया आदेश - LOK SABHA ELECTION 2024 - LOK SABHA ELECTION 2024

LOK SABHA ELECTION 2024 भारत निर्वाचन आयोग मतदान फीसदी को बढ़ाने के लिए लगातार मतदाताओं को जागरूक कर रहा है. इसी क्रम में अधिक से अधिक मतदान हो इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Apr 2, 2024, 10:50 PM IST

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन 19 अप्रैल को उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश के संबंध में आदेश जारी किया है. उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण में मतदान किए जाएंगे. उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 81 लाख 67 हजार 568 और सर्विस मतदाताओं की संख्या 93 हजार 962 हो गई है. 82 हजार से ज्यादा नए मतदाताओं को जोड़ा गया है.

उत्तराखंड सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव मतदान के तहत प्रदेश के उद्योग इकाई, समस्त शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों पर एक दिवसीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस आदेश से सरकार प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ाने की एक प्रयास कर रही है.

वहीं, इस बार उत्तराखंड में 81 लाख 67 हजार 568 मतदाता मतदान में भाग लेंगे. जबकि 93 हजार 962 वोटर्स सर्विस मतदाताओं के रूप में वोट करेंगे. 9 नवंबर 2022 को जारी अंतिम निर्वाचक नामावली की तुलना में 27 जनवरी को जारी किए गए अंतिम निर्वाचक नामावली में 82 हजार 080 मतदाता बढ़ गए हैं.

मंगलवार को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे की ओर से आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार, उत्तराखंड सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अवकाश के आदेश के जरिए निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य में अवकाश लागू किया जा सकता है. ऐसे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि मतदाता, मतदान के लिए इसका लाभ उठा सकें.

ये भी पढ़ेंः चमोली में 8 अप्रैल को पड़ेंगे दिव्यांग और बुजुर्गों के वोट, पोलिंग पार्टी घर-घर जाकर कराएगी मतदान

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने लोकसभा चुनाव के लिए मतदान के दिन 19 अप्रैल को उत्तराखंड में सार्वजनिक अवकाश के संबंध में आदेश जारी किया है. उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के तहत पहले चरण में मतदान किए जाएंगे. उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 81 लाख 67 हजार 568 और सर्विस मतदाताओं की संख्या 93 हजार 962 हो गई है. 82 हजार से ज्यादा नए मतदाताओं को जोड़ा गया है.

उत्तराखंड सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी करते हुए 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव मतदान के तहत प्रदेश के उद्योग इकाई, समस्त शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों पर एक दिवसीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस आदेश से सरकार प्रदेश में वोट प्रतिशत बढ़ाने की एक प्रयास कर रही है.

वहीं, इस बार उत्तराखंड में 81 लाख 67 हजार 568 मतदाता मतदान में भाग लेंगे. जबकि 93 हजार 962 वोटर्स सर्विस मतदाताओं के रूप में वोट करेंगे. 9 नवंबर 2022 को जारी अंतिम निर्वाचक नामावली की तुलना में 27 जनवरी को जारी किए गए अंतिम निर्वाचक नामावली में 82 हजार 080 मतदाता बढ़ गए हैं.

मंगलवार को अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे की ओर से आदेश जारी किया गया है. जारी आदेश के अनुसार, उत्तराखंड सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अवकाश के आदेश के जरिए निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 से प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य में अवकाश लागू किया जा सकता है. ऐसे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्थानीय स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि मतदाता, मतदान के लिए इसका लाभ उठा सकें.

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