देहरादून: निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा कर चुका है. उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, लेकिन यदि आपने अभीतक भी अपना वोटकार्ड नहीं बनवाया तो इस बार आप लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, कटवाने और नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए निर्वाचन आयोग ने जो अंतिम समय दिया था, वो अब समाप्त हो चुका है.
निर्वाचन आयोग की तरफ से स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने 16 मार्च तक वोटर कार्ड के लिए आवेदन किया था, उन्हीं लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आ पाएंगे. यानी 16 मार्च के बाद जिन भी लोगों ने वोटर लिस्ट में अपना कटवाने, जुड़वाने या फिर नए वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया था, उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा होने से पहले ही लोगों से अपील की थी कि वो अपने नाम, जगह और अन्य किसी कारण से वोटर कार्ड में संशोधन करना चाहते हैं या फिर नया वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आवेदन करें. हालांकि 16 मार्च को चुनावों की तारीखों की घोषणा होने के बाद कोई आवेदन नहीं लिया जाएगा.
दरअसल, निर्वाचन आयोग की नियामवली के अनुसार चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद किसी तरह की कोई गड़बड़ी या फर्जी वोटर न बने, इस वजह से वोटर लिस्ट में कोई संशोधन नहीं किया जाता है. ऐसे में न तो अब आप ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन किसी तरह की कोई प्रक्रिया करके वोटर कार्ड बनवा सकते हैं. हालांकि आचार संहिता खत्म होने के बाद नए वोटर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं.
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