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हत्या कर घर में दफना दिया था छोटी बहन का शव, बड़ी बहन को आजीवन कारावास की सजा - BARABANKI NEWS

भाई ने दर्ज कराया था मुकदमा, 13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया.

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 20, 2024, 10:48 PM IST

बाराबंकी/फर्रुखाबाद : जिले की फतेहपुर थाना क्षेत्र में करीब तीन साल पहले छोटी बहन की हत्या के मामले में बड़ी बहन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-10 राजीव कुमार द्वितीय ने सुनाया. इस मामले में सगे भाई ने मुकदमा दर्ज कराया था.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आदित्य सिंह ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खन्ता सरैया निवासी धर्मा पुत्र कल्लू ने 24 सितम्बर 2021 को तहरीर दी थी. जिसमें बताया कि उसके पिता कल्लू, इज्जतपुर तलवा में खेत की रखवाली करते हैं, वहीं रहते हैं. घर पर वादी धर्मा और उसकी दो बहनें रहती हैं. वादी ने पुलिस को बताया था कि वह 22 सितम्बर 2021 को टेढ़वा गांव में नौमीलाल के साथ कैलाश ठाकुर के यहां टीन छाने गया था. शाम को जब वह वापस आया तो उसकी छोटी बहन (12) घर पर नहीं थी. वादी ने अपनी बड़ी बहन किरन से पूछा तो उसने बताया कि पापा को खाना देने गई है.

उन्होंने बताया कि वादी ने उसे तलाशा किंतु उसकी छोटी बहन नहीं मिली. थोड़ी देर बाद वादी के पिता का फोन आया कि अभी खाना नही आया, खाना भेजवाओ. यह सुनकर वादी खुद अपने पिता के पास गया और बताया कि बहन नहीं मिल रही है. उसके बाद वादी अपनी बहन को ढूंढने लगा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. अगले दिन यानी 23 सितम्बर 21 को फिर वादी टीन छाने चला गया. शाम को काम से वापस लौटने पर वह फिर अपनी बहन की तलाश में जुट गया. बड़ी बहन किरन को समझा बुझाकर जब उसने पूछा तो उसने बताया कि छोटी बहन ने उसे पत्थर से मार दिया था, जिससे उसे चोट लग गई थी. जिसके बाद गुस्से में उसने छोटी बहन को उसी पत्थर से मारा और गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली. कोई जान न सके लिहाजा छोटी बहन के शव को घर के अंदर ही जमीन खोदकर उसमें दबा दिया. बड़ी बहन किरन के बताने पर वादी ने जगह पर खोदाई की तो उसमें से छोटी बहन का शव बरामद हुआ.

उन्होंने बताया कि वादी की तहरीर पर फतेहपुर थाने में आरोपी बहन किरन देवी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर मामले की विवेचना शुरू हुई. तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर साक्ष्य संकलित किए गए. आरोपी किरन की शादी हो चुकी है. वह मायके में रह रही थी. तत्कालीन विवेचक द्वारा आरोपी किरन के खिलाफ साक्ष्य पाते हुए चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई. मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार द्वितीय ने आरोपी किरन को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी.

फर्रुखाबाद में महिला की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा : जिले में बीते करीब 25 साल पहले महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि बीते 5 नवंबर 1999 को शहर कोतवाली क्षेत्र के कटरा नुनहाई निवासी अरविंद कुमार ने पत्नी निर्मला की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया था. शुक्रवार को एडीजे 8 दीपेंद्र कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इसके बाद कोर्ट ने पप्पू उर्फ प्रवीण कुमार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा व पचास हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया.



यह भी पढ़ें : MLA अभय सिंह पर हत्या के प्रयास का मामला; हाईकोर्ट के दो जजों की नहीं बनी एक राय, बरी भी-सजा भी, अब चीफ जस्टिस करेंगे फैसला - DECISION ON MLA ABHAY SINGH

यह भी पढ़ें : बीएसएफ इंस्पेक्टर की हत्या में दोषी दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास, शादी वाले दिन दौड़ाकर मारी थी गोली - BARABANKI COURT ORDER

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आदित्य सिंह ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खन्ता सरैया निवासी धर्मा पुत्र कल्लू ने 24 सितम्बर 2021 को तहरीर दी थी. जिसमें बताया कि उसके पिता कल्लू, इज्जतपुर तलवा में खेत की रखवाली करते हैं, वहीं रहते हैं. घर पर वादी धर्मा और उसकी दो बहनें रहती हैं. वादी ने पुलिस को बताया था कि वह 22 सितम्बर 2021 को टेढ़वा गांव में नौमीलाल के साथ कैलाश ठाकुर के यहां टीन छाने गया था. शाम को जब वह वापस आया तो उसकी छोटी बहन (12) घर पर नहीं थी. वादी ने अपनी बड़ी बहन किरन से पूछा तो उसने बताया कि पापा को खाना देने गई है.

उन्होंने बताया कि वादी ने उसे तलाशा किंतु उसकी छोटी बहन नहीं मिली. थोड़ी देर बाद वादी के पिता का फोन आया कि अभी खाना नही आया, खाना भेजवाओ. यह सुनकर वादी खुद अपने पिता के पास गया और बताया कि बहन नहीं मिल रही है. उसके बाद वादी अपनी बहन को ढूंढने लगा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. अगले दिन यानी 23 सितम्बर 21 को फिर वादी टीन छाने चला गया. शाम को काम से वापस लौटने पर वह फिर अपनी बहन की तलाश में जुट गया. बड़ी बहन किरन को समझा बुझाकर जब उसने पूछा तो उसने बताया कि छोटी बहन ने उसे पत्थर से मार दिया था, जिससे उसे चोट लग गई थी. जिसके बाद गुस्से में उसने छोटी बहन को उसी पत्थर से मारा और गला दबाकर उसकी हत्या कर डाली. कोई जान न सके लिहाजा छोटी बहन के शव को घर के अंदर ही जमीन खोदकर उसमें दबा दिया. बड़ी बहन किरन के बताने पर वादी ने जगह पर खोदाई की तो उसमें से छोटी बहन का शव बरामद हुआ.

उन्होंने बताया कि वादी की तहरीर पर फतेहपुर थाने में आरोपी बहन किरन देवी के खिलाफ मुकदमा दर्जकर मामले की विवेचना शुरू हुई. तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर साक्ष्य संकलित किए गए. आरोपी किरन की शादी हो चुकी है. वह मायके में रह रही थी. तत्कालीन विवेचक द्वारा आरोपी किरन के खिलाफ साक्ष्य पाते हुए चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई. मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार द्वितीय ने आरोपी किरन को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी.

फर्रुखाबाद में महिला की हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा : जिले में बीते करीब 25 साल पहले महिला की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि बीते 5 नवंबर 1999 को शहर कोतवाली क्षेत्र के कटरा नुनहाई निवासी अरविंद कुमार ने पत्नी निर्मला की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया था. शुक्रवार को एडीजे 8 दीपेंद्र कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इसके बाद कोर्ट ने पप्पू उर्फ प्रवीण कुमार को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा व पचास हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया.



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