रांची: राजधानी रांची के सिविल कोर्ट में मंगलवार को कोयला कारोबारी इजहार अंसारी की रिमांड अवधि को लेकर सुनवाई हुई. इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा ने इजहार अंसारी की रिमांड चार दिन और बढ़ा दी है.
16 जनवरी को इजहार अंसारी की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 6 दिनों की रिमांड मांगी थी. ईडी के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार किया और छह दिनों की रिमांड दे दी थी. मंगलवार को इजहार अंसारी की छह दिनों की रिमांड अवधि समाप्त हो गई. इसके बाद ईडी ने एक बार फिर से आरोपी इजहार अंसारी के 6 दिनों की रिमांड की मांग की. हालांकि इस बार न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा सिर्फ चार दिनों की रिमांड दी है.
इजहार अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने कोयला को सब्सिडरी दर पर सरकारी उपयोग के लिए खरीदा और उसे ज्यादा दाम पर बाहर के बाजार में बेच दिया. उनपर करीब 72 करोड़ रुपए के सरकारी कोयले को गलत तरीके से बनारस और धनबाद की मंडी में बेचने का आरोप है.
15 जनवरी को ईडी ने इजहार अंसारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. माना जा रहा है कि इस छापेमारी में ईडी को 16 लाख नगद और कई शेल कंपनियों के अलावा काले धन के निवेश संबंधित दस्तावेज मिले थे. जिसके बाद ईडी ने उन्हें 16 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था.
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