नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपी पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने कोर्ट में कहा कि कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता की सिसोदिया दोषी नहीं है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट को मामले में मेरिट के आधार पर विचार करना होगा. क्योंकि मनीष सिसोदिया मनी लॉड्रिंग कानून की धारा 45 की दोहरी शर्तें को पूरा नहीं कर रहे हैं. कोर्ट अभी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता की सिसोदिया दोषी नहीं है. ईडी ने कहा कि सिसोदिया ने एक्सपर्ट की रिपोर्ट से भटकाने का दिखावा करने के लिए ईमेल प्लांट किए. इसके दस्तावेजी प्रमाण, व्हाट्सएप चैट और ईमेल भी हैं.
बता दें, 6 अप्रैल को ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा था कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका में ट्रायल में देरी को आधार बनाया जा रहा है, जबकि, देरी आरोपियों की ओर से की जा रही है. सिसोदिया की ओर से कहा गया था कि ट्रायल कछुआ गति से चल रही है. जबकि सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर अपने फैसले में जल्द ट्रायल करने को कह चुका है.
बता दें, कोर्ट ने 6 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था.