दुर्ग: जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार जोशी को निलंबित कर दिया गया है. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार जोशी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 5 के उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
जोशी के खिलाफ पार्टी विशेष के पक्ष में काम करने की शिकायत की गई थी. शिकायत पर दुर्ग कलेक्टर द्वारा इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय जिला स्तरीय जांच समिति गठित की गई. जांच में शिकायत सही पाई गई. निलंबन अवधि में सुरेन्द्र कुमार जोशी का मुख्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जगदलपुर किया गया है.
सीईओ के खिलाफ प्रबंधकों से अवैध वसूली का भी लगा है आरोप: जिला सहकारी बैंक के सीईओ सुरेन्द्र जोशी पर बेमेतरा और बालोद जिले के सेवा सहकारी समितियों से अपने नोडल अधिकारी के माध्यम से प्रति 20 से 25 हजार की अवैध वसूली की शिकायत भी बेमेतरा, बालोद और दुर्ग की गई है.तीनों जिलों में 500 से ज्यादा समिति है. जिनसे 80 लाख की अवैध वसूली की बात सामने आई है. इस मामले को लेकर दुर्ग कलेक्टर ने जांच टीम गठित की है, जिसमे जांच अधिकारी जिला पंचायत सीईओ अश्वनी देवांगन, चरोदा नगर निगम कमिश्नर दशरथ राजपूत और डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में भी जिला सहकारी बैंक के सीईओ सुरेन्द्र जोशी पर कार्रवाई हो सकती है.