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भिलाई में हत्या के 2 आरोपियों को दुर्ग कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - BHILAI MURDER

भिलाई में पुरानी रंजिश में हत्या करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है.

BHILAI LIFE IMPRISONMENT
भिलाई आजीवन कारावास (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : 2 hours ago

भिलाई\दुर्ग: खुर्सीपार थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई. युवक का नाम श्यामकुमार उर्फ मोनू था. आरोपियों ने पहले युवक को शराब पिलाई और फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी. युवक की हत्या के बाद आरोपियों ने उसका नग्न शव आईआईटी मैदान में फेंक दिया. साल 2022 फरवरी के महीने की ये घटना है. शव बरामद होने के बाद इस घटना की जांच खुर्सीपार पुलिस ने शुरू की.

युवक के हत्या के आरोपी 3 दिन में गिरफ्तार: खुर्सीपार पुलिस ने हत्या के इस मामले में घटना के 72 घंटे के अंदर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. तीनों आरोपियों के नाम बलराम क्षत्रिय, झुमन साहू और यशवंत यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी बलराम क्षत्रिय ने अपने दो साथियों झुमन और यशवंत की मदद से पहले युवक की हत्या की और फिर शव को फेंकने के बाद उससे जुड़ी चीजों को ठिकाने लगाया.

खुर्सीपार पुलिस ने तीनों आरोपियों बलराम और झुमन के खिलाफ धारा 302, 34, 201 के तहत केस दर्ज किया गया. यशवंत को धारा 201 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. बलराम क्षत्रिय, झुमन साहू क्रांतिनगर खुर्सीपार के रहने वाले हैं, यशवंत यादव एसीसी जामुल का रहने वाला है. इस अंधे कत्ल की गुत्थी तत्कालीन थाना प्रभारी खुर्सीपार दुर्गेश शर्मा ने जांच की थी.

हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास: हत्या के इस मामले में शुक्रवार को दुर्ग कोर्ट ने सजा सुनाई. दो आरोपी बलराम क्षत्रिय और झुमन साहू को षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश श्यामवती मरावी की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने दोषियों पर पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. तीसरे आरोपी के मामले में सजा सुनाया जाना अभी बाकी है.

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युवक के हत्या के आरोपी 3 दिन में गिरफ्तार: खुर्सीपार पुलिस ने हत्या के इस मामले में घटना के 72 घंटे के अंदर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. तीनों आरोपियों के नाम बलराम क्षत्रिय, झुमन साहू और यशवंत यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि आरोपी बलराम क्षत्रिय ने अपने दो साथियों झुमन और यशवंत की मदद से पहले युवक की हत्या की और फिर शव को फेंकने के बाद उससे जुड़ी चीजों को ठिकाने लगाया.

खुर्सीपार पुलिस ने तीनों आरोपियों बलराम और झुमन के खिलाफ धारा 302, 34, 201 के तहत केस दर्ज किया गया. यशवंत को धारा 201 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. बलराम क्षत्रिय, झुमन साहू क्रांतिनगर खुर्सीपार के रहने वाले हैं, यशवंत यादव एसीसी जामुल का रहने वाला है. इस अंधे कत्ल की गुत्थी तत्कालीन थाना प्रभारी खुर्सीपार दुर्गेश शर्मा ने जांच की थी.

हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास: हत्या के इस मामले में शुक्रवार को दुर्ग कोर्ट ने सजा सुनाई. दो आरोपी बलराम क्षत्रिय और झुमन साहू को षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश श्यामवती मरावी की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने दोषियों पर पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. तीसरे आरोपी के मामले में सजा सुनाया जाना अभी बाकी है.

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