दुर्ग: साल 2021 में जामुल थाना इलाके में महिला की मौत जलने से हो गई थी. मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया था. जांच के दौरान ये पता चला कि आरोपी पति ने पिता और अपने भाई की मौजूदगी में पत्नी को जिंदा जला दिया था. महिला के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था. कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद आज दोषी पति, पिता और भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई. आरोपी के पिता और भाई पर आरोप था कि उन लोगों ने महिला को बचाने की कोई कोशिश नहीं की.
पति को उम्र कैद की सजा: पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि दोषी पति शराब पीने का आदि है. शराब पीने के लिए वो अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट किया करता था. हत्या वाले दिन भी उसने शराब पीने के लिए पत्नी से पैसे मांगे. पैसे नहीं मिलने पर उसने पत्नी से मारपीट की. बाद में आरोपी ने पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी. जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त आरोपी के पिता और भाई भी मौके पर मौजूद थे.
दोषियों पर जुर्माना भी लगाया: तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश यशवंत कुमार सारथी की अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 2,000 का अर्थदंड भी लगाया है. मठपारा जामुल निवासी इंद्रजीत दुबे की शादी लगभग 9 साल पूर्व रंजीता दुबे से हुई थी. दोनों के दो बच्चे भी हैं. 31 अगस्त 2021 की रात रंजीता अपने घर में गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में मिली. महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां बाद में उसे रायपुर रेफर किया गया. इलाज के दौरान महिला की मौत रायपुर में हो गई.