रामपुर : फर्जी सर्टिफिकेट मामले में आजम खान और उनके परिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तो राहत मिल गई है लेकिन रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में डूंगरपुर में जबरन घर खाली कराने, लूटपाट और घर तोड़ने के मामले में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अब इस मामले में कोर्ट ने 29 मई फैसले की तारीख तय कर दी है.
जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी एमएलए सीमा राणा ने बताया कि इस मुकदमे में वादी अबरार है. अबरार ने मुकदमा दर्ज कर आरोप लगाया था कि 6 दिसम्बर 2016 को आरोपी आजम खान, आले हसन और बरकत अली ठेकेदार ने उसके घर में घुसकर मारपीट की, जान से मारने की कोशिश के साथ ही मकान को तोड़कर सामान लूट ले गए. इस संबंध में मुकदमा चला था. काफी समय से बहस चल रही थी. शुक्रवार को बहस के लिए अंतिम अवसर दिया गया था.
बचाव पक्ष के वकील पेश नहीं हुए, उनका स्थगन आया. स्थगन को न्यायालय ने खारिज करते हुए 29 तारीख निर्णय के लिए तिथि मुकर्रर कर दी. साथ ही उनको यह मौका दिया गया है कि 28 मई को लंच से पहले अगर वह चाहें तो लिखित बहस पेश कर सकते हैं या अपने बचाव पक्ष में कुछ कह सकते हैं. मौखिक बहस भी कर सकते हैं.
इसमें आजम खान 120बी के आरोपी हैं. आरोप है कि वादी के घर में घुसकर मारपीट की गई. जान से मारने की कोशिश और घर में घुसकर मकान तोड़ दिया गया. बाकी लूट कर ले गए.