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पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वर्ना नहीं मिलेगा लाभ - PM Kisan Samman Nidhi

अगर आप किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो बेहद सावधानी बरतें, नहीं तो आपकी निधि का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा. कृषि विभाग ने इस संबंध में किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है, आइये जानते हैं कि इस योजना के लिए कैसे आवेदन करें.

पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन में  बरतें सावधानी.
पीएम किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन में बरतें सावधानी. (photo credit- Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 2, 2024, 11:37 AM IST

फिरोजाबाद : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मौजूदा समय में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं. अगर आप किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो काफी सावधानी बरतने की जरूरत है. आवेदन में की गई गलती के कारण आपको इस योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है.

उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत कृषकों के द्वारा जनसेवा केन्द्र अथवा स्वयं के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन किए जा रहे है. इन आवेदनों का परीक्षण एवं सत्यापन तहसील स्तर पर संबंधित लेखपाल एवं जनपद स्तर से कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, बीटीएम., ए.टी.एम. द्वारा किया जाता है. आवेदनों के परीक्षण में यह पाया गया है, कि कृषकों द्वारा तहसील से सत्यापित खतौनी अपलोड नहीं की जा रही है, इसके अभाव में कुछ कृषकों के पंजीकरण निरस्त हो चुके हैं.

सत्येन्द्र प्रताप सिंह ने यह भी बताया, कि एक तथ्य प्रकाश में आया है कि कृषक परिवार में एक से अधिक सदस्यों द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किए जाते हैं, जो कि मान्य नहीं है. कृषकों को आवेदन करने के उपरान्त सत्यापन के समय अपने मूल अभिलेख- आधार कार्ड, खतौनी एवं एनपीसीआई. लिंक बैंक की पासबुक की प्रति एवं स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा. अन्यथा दशा में ऐसे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे.

इसे भी पढ़े-किसानों को घर बैठे पोस्टमैन देंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि, बैंक की ब्रांच या ATM जाने की जरूरत नहीं - Prime Minister Kisan Samman Nidhi

उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र प्रताप सिंह ने बताया, कि किसी भी असुविधा एवं जानकारी के लिए कृषक जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय परिसर में स्थापित पीएम किसान हेल्प डेस्क अथवा विकासखण्ड में प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार से सम्पर्क कर सकते है. अपने अभिलेख आवेदन उपरान्त तत्काल जमा कर सकते हैं. कृषक परिवार में व्यक्ति पति,पत्नी एवं नाबालिक बच्चा जिसके नाम पर कृषि भूमि है, उसमें से एक व्यक्ति ही योजना का लाभ ले सकता है.

एक फरवरी 2019 के पश्चात विरासत के आधार पर बने नए कृषक ही योजना के लिए पात्र हैं. उन्होंने बताया, कि राजकीय कर्मचारियों में समूह 'घ' को छोड़कर समस्त सरकारी केन्द्र और राज्य के कार्यालय, विभाग के अधिकारी योजना में अपात्र होंगे. आयकर दाता योजना में अपात्र होंगे. ऐसे कृषक जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपये से अधिक है, वह योजना में अपात्र होंगे. पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टटेड एकाउन्टेण्ट इत्यादि व्यक्ति अपात्र होंगे. संवैधानिक पद पर तैनात व्यक्ति भी योजना में अपात्र होंगे.

यह भी पढ़े-CM Yogi का बड़ा ऐलान, बोले- किसान सम्मान निधि जिनको नहीं मिली उनको पिछली किस्तों के साथ होगा भुगतान

फिरोजाबाद : केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मौजूदा समय में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं. अगर आप किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो काफी सावधानी बरतने की जरूरत है. आवेदन में की गई गलती के कारण आपको इस योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है.

उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत कृषकों के द्वारा जनसेवा केन्द्र अथवा स्वयं के माध्यम से पंजीकरण के लिए आवेदन किए जा रहे है. इन आवेदनों का परीक्षण एवं सत्यापन तहसील स्तर पर संबंधित लेखपाल एवं जनपद स्तर से कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, बीटीएम., ए.टी.एम. द्वारा किया जाता है. आवेदनों के परीक्षण में यह पाया गया है, कि कृषकों द्वारा तहसील से सत्यापित खतौनी अपलोड नहीं की जा रही है, इसके अभाव में कुछ कृषकों के पंजीकरण निरस्त हो चुके हैं.

सत्येन्द्र प्रताप सिंह ने यह भी बताया, कि एक तथ्य प्रकाश में आया है कि कृषक परिवार में एक से अधिक सदस्यों द्वारा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किए जाते हैं, जो कि मान्य नहीं है. कृषकों को आवेदन करने के उपरान्त सत्यापन के समय अपने मूल अभिलेख- आधार कार्ड, खतौनी एवं एनपीसीआई. लिंक बैंक की पासबुक की प्रति एवं स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा. अन्यथा दशा में ऐसे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे.

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उप कृषि निदेशक सत्येन्द्र प्रताप सिंह ने बताया, कि किसी भी असुविधा एवं जानकारी के लिए कृषक जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय परिसर में स्थापित पीएम किसान हेल्प डेस्क अथवा विकासखण्ड में प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार से सम्पर्क कर सकते है. अपने अभिलेख आवेदन उपरान्त तत्काल जमा कर सकते हैं. कृषक परिवार में व्यक्ति पति,पत्नी एवं नाबालिक बच्चा जिसके नाम पर कृषि भूमि है, उसमें से एक व्यक्ति ही योजना का लाभ ले सकता है.

एक फरवरी 2019 के पश्चात विरासत के आधार पर बने नए कृषक ही योजना के लिए पात्र हैं. उन्होंने बताया, कि राजकीय कर्मचारियों में समूह 'घ' को छोड़कर समस्त सरकारी केन्द्र और राज्य के कार्यालय, विभाग के अधिकारी योजना में अपात्र होंगे. आयकर दाता योजना में अपात्र होंगे. ऐसे कृषक जिनकी मासिक पेंशन 10 हजार रुपये से अधिक है, वह योजना में अपात्र होंगे. पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टटेड एकाउन्टेण्ट इत्यादि व्यक्ति अपात्र होंगे. संवैधानिक पद पर तैनात व्यक्ति भी योजना में अपात्र होंगे.

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