ETV Bharat / state

ग्रेटर नोएडा: सात साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा - Child rapist gets life imprisonment

Life imprisonment to the rapist of innocent girl: जिला न्यायालय सूरजपुर ने सात साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

बच्ची के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास
बच्ची के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 20, 2024, 6:05 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय सूरजपुर ने मासूम से दुष्कर्म के आरोपी रबूपुरा के जौंनचना गांव निवासी सोनू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को दो सौरभ द्विवेदी ने आरोपी को दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में दोषी माना.

दरअसल, सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 20 अक्टूबर 2020 की शाम किराए पर रहने वाले आरोपी ने सात साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता और आरोपी दोनों एक ही मकान में किराए पर रहते थे. बच्ची का परिवार ग्राउंड फ्लोर पर तो आरोपी पांचवी मंजिल पर किराए पर रहता था. पीड़िता शाम के समय अपने भाई को बुलाने पांचवी मंजिल पर गई जहां आरोपी ने पीड़िता को पकड़ कर चाकू के बल पर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद में 8 साल की लड़की से चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म, ईंट से कुचलकर मार डाला

अभियोजन अधिकारी चवन पाल सिंह ने बताया कि सूरजपुर थाना क्षेत्र में पीड़िता अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी. बच्ची के पिता फरीदाबाद में नौकरी करते थे. इस मकान में पांचवी मंजिल पर आरोपी सोनू भी किराए के मकान में रहता था और ग्रेटर नोएडा की एक फैक्ट्री में काम करता था. 20 अक्टूबर 2020 को शाम के 6 बजे पीड़िता अपने भाई को पांचवीं मंजिल पर बुलाने के लिए गई. जहां आरोपी पीड़िता को अकेली पाकर जबरदस्ती एक कमरे में ले गया और वहां पर उसके हाथ बांधकर, मुंह पर टेप लगाकर और चाकू दिखाते हुए जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी. घटना के बाद पीड़िता डर के मारे शाम को जाकर छुप अपने कमरे में सो गई. सुबह पीड़िता ने अपनी मां को पूरी आपबीती बताई. जिसके बाद परिजनों ने सूरजपुर पुलिस से मामले की शिकायत की.

सूरजपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए नोएडा अस्पताल भेज दिया. वहीं आरोपी सोनू को उसकी फैक्ट्री से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने जिला न्यायालय में चार्जशीट पेश की. जिला न्यायालय में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयान और सबूत के आधार पर अदालत ने आरोपी सोनू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें: SC ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देने वाला आदेश वापस लिया, कहा- बच्चे का हित सर्वोपरि

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: जिला न्यायालय सूरजपुर ने मासूम से दुष्कर्म के आरोपी रबूपुरा के जौंनचना गांव निवासी सोनू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पॉस्को दो सौरभ द्विवेदी ने आरोपी को दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में दोषी माना.

दरअसल, सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 20 अक्टूबर 2020 की शाम किराए पर रहने वाले आरोपी ने सात साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता और आरोपी दोनों एक ही मकान में किराए पर रहते थे. बच्ची का परिवार ग्राउंड फ्लोर पर तो आरोपी पांचवी मंजिल पर किराए पर रहता था. पीड़िता शाम के समय अपने भाई को बुलाने पांचवी मंजिल पर गई जहां आरोपी ने पीड़िता को पकड़ कर चाकू के बल पर जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

ये भी पढ़ें: गाजियाबाद में 8 साल की लड़की से चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म, ईंट से कुचलकर मार डाला

अभियोजन अधिकारी चवन पाल सिंह ने बताया कि सूरजपुर थाना क्षेत्र में पीड़िता अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी. बच्ची के पिता फरीदाबाद में नौकरी करते थे. इस मकान में पांचवी मंजिल पर आरोपी सोनू भी किराए के मकान में रहता था और ग्रेटर नोएडा की एक फैक्ट्री में काम करता था. 20 अक्टूबर 2020 को शाम के 6 बजे पीड़िता अपने भाई को पांचवीं मंजिल पर बुलाने के लिए गई. जहां आरोपी पीड़िता को अकेली पाकर जबरदस्ती एक कमरे में ले गया और वहां पर उसके हाथ बांधकर, मुंह पर टेप लगाकर और चाकू दिखाते हुए जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी. घटना के बाद पीड़िता डर के मारे शाम को जाकर छुप अपने कमरे में सो गई. सुबह पीड़िता ने अपनी मां को पूरी आपबीती बताई. जिसके बाद परिजनों ने सूरजपुर पुलिस से मामले की शिकायत की.

सूरजपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए नोएडा अस्पताल भेज दिया. वहीं आरोपी सोनू को उसकी फैक्ट्री से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने जिला न्यायालय में चार्जशीट पेश की. जिला न्यायालय में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयान और सबूत के आधार पर अदालत ने आरोपी सोनू को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें: SC ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति देने वाला आदेश वापस लिया, कहा- बच्चे का हित सर्वोपरि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.