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Gopalgarh Case : बिना अनुमति विदेश नहीं जाने की शर्त हटाई तो आरोपी हो सकते हैं फरार : CBI

गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण. अतिरिक्त सत्र न्यायालय. साबीआई बोली- बिना अनुमति विदेश नहीं जाने की शर्त हटाई तो आरोपी हो सकते हैं फरार

District Court Jaipur
जिला न्यायालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 16, 2024, 8:32 PM IST

जयपुर: जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 में गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण में आरोपी पूर्व विधायक जाहिदा खान और अनिता सिंह की ओर प्रार्थना पत्र दायर कर पूर्व में दी गई अग्रिम जमानत के दौरान बिना अनुमति विदेश नहीं जाने की लगाई शर्त को हटाने की गुहार की है. वहीं, सीबीआई की ओर से प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपना जवाब पेश किया गया है.

सीबीआई के निरीक्षक अमर सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए कहा गया कि यदि अदालत की ओर से बिना अनुमति विदेश नहीं जाने की शर्त हटाई गई तो आरोपी फरार हो सकते हैं और इसका सीधा प्रभाव मुकदमे की सुनवाई पर पड़ेगा. सीबीआई की ओर से जवाब में यह भी कहा गया कि आरोपियों ने अपने विदेश जाने को लेकर न तो कोई दस्तावेज पेश किए हैं और ना ही विदेश जाने की तारीख बताई है. ऐसे में आरोपियों ने सिर्फ विदेश जाने की संभावना मात्र के आधार पर अदालत से यह शर्त हटाने की गुहार की है, जबकि अदालत ने अग्रिम जमानत देते समय उचित रूप से यह शर्त लगाई थी.

पढ़ें : भरतपुर RBM अस्पताल के बाहर सड़क किनारे कर रखा था अतिक्रमण, हटाने पहुंचे निगम दस्ते पर पथराव

गौरतलब है कि वर्ष 2011 में गोपालगढ़ में हुई हिंसा के बाद जाहिदा खान, भजनलाल शर्मा सहित अन्य स्थानीय थाने पहुंचे थे. मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए इनकी ओर से वर्ष 2013 में अग्रिम जमानत अर्जियां पेश की थी. जिस पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए अदालत ने बिना अनुमति विदेश नहीं जाने की शर्त लगाते हुए अग्रिम जमानत का लाभ दिया था.

जयपुर: जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 में गोपालगढ़ हिंसा प्रकरण में आरोपी पूर्व विधायक जाहिदा खान और अनिता सिंह की ओर प्रार्थना पत्र दायर कर पूर्व में दी गई अग्रिम जमानत के दौरान बिना अनुमति विदेश नहीं जाने की लगाई शर्त को हटाने की गुहार की है. वहीं, सीबीआई की ओर से प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपना जवाब पेश किया गया है.

सीबीआई के निरीक्षक अमर सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब देते हुए कहा गया कि यदि अदालत की ओर से बिना अनुमति विदेश नहीं जाने की शर्त हटाई गई तो आरोपी फरार हो सकते हैं और इसका सीधा प्रभाव मुकदमे की सुनवाई पर पड़ेगा. सीबीआई की ओर से जवाब में यह भी कहा गया कि आरोपियों ने अपने विदेश जाने को लेकर न तो कोई दस्तावेज पेश किए हैं और ना ही विदेश जाने की तारीख बताई है. ऐसे में आरोपियों ने सिर्फ विदेश जाने की संभावना मात्र के आधार पर अदालत से यह शर्त हटाने की गुहार की है, जबकि अदालत ने अग्रिम जमानत देते समय उचित रूप से यह शर्त लगाई थी.

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गौरतलब है कि वर्ष 2011 में गोपालगढ़ में हुई हिंसा के बाद जाहिदा खान, भजनलाल शर्मा सहित अन्य स्थानीय थाने पहुंचे थे. मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए इनकी ओर से वर्ष 2013 में अग्रिम जमानत अर्जियां पेश की थी. जिस पर संयुक्त रूप से सुनवाई करते हुए अदालत ने बिना अनुमति विदेश नहीं जाने की शर्त लगाते हुए अग्रिम जमानत का लाभ दिया था.

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