ETV Bharat / state

धार भोजशाला मामले की एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई, 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करे ASI - Dhar Bhojshala dispute hearing

author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 4, 2024, 3:46 PM IST

धार भोजशाला विवाद को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने एएसआई (ASI) को 15 जुलाई तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.

Dhar Bhojshala dispute hearing
धार भोजशाला विवाद को लेकर इंदौर खंडपीठ में सुनवाई (ETV BHARAT)

इंदौर। इंदौर हाईकोर्ट में धार भोजशाला को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग (ASI) को नए निर्देश दिए हैं. अब इस पूरे मामले में 22 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में धार की भोजशाला के मामले की सुनवाई 2 जुलाई को भी हुई थी. सुनवाई के दौरान एएसआई ने हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन पेश करते हुए रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा.

धार मामले में 15 जुलाई तक रिपोर्ट देने के निर्देश (ETV BHARAT)

अभी तक की रिपोर्ट पेश करने का आदेश

गुरुवार को इस पूरे मामले में फिर सुनवाई हुई. इस दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि अभी भी खुदाई अलग-अलग तरह से जांच की जा रही है, जिसके चलते उन्हें 4 सप्ताह का समय चाहिए लेकिन कोर्ट ने उन्हें 15 जुलाई तक का समय दिया. कोर्ट ने कहा कि अभी तक जितनी भी खुदाई हुई और इस दौरान जो भी पड़ताल की गई है, उसकी रिपोर्ट पेश करें. वहीं, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की और से अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पैरवी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से की.

ALSO READ:

धार भोजशाला सर्वे: ASI ने नहीं पेश की सर्वे रिपोर्ट, हाई कोर्ट से मांगा चार सप्ताह का समय, 4 जुलाई को अगली सुनवाई

धार भोजशाला विवाद: कमाल मौला मस्जिद में खुदाई कर नक्शा बिगड़ने से खफा मुस्लिम समाज, बोले-कोर्ट की अवहेलना

एएसआई ने भोजशाला का सर्वे कार्य पूरा

बता दें कि धार जिले में स्थित भोजशाला का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) विभाग को इस सर्वे से जुड़ी एक रिपोर्ट 2 जुलाई को इंदौर हाई कोर्ट में पेश करनी थी, लेकिन विभाग ने आज रिपोर्ट पेश नहीं की थी. इससे पहले भी एएसआई समय मांग चुका है. सुनवाई में विभाग ने हाई कोर्ट से चार हफ्ते का समय मांगा है. जिसके बाद इंदौर खंडपीठ ने 4 जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित की थी. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 11 मार्च को ज्ञानवापी की तर्ज पर भोजशाला का सर्वे करने के निर्देश दिए थे. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया था.

इंदौर। इंदौर हाईकोर्ट में धार भोजशाला को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है. सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग (ASI) को नए निर्देश दिए हैं. अब इस पूरे मामले में 22 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में धार की भोजशाला के मामले की सुनवाई 2 जुलाई को भी हुई थी. सुनवाई के दौरान एएसआई ने हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन पेश करते हुए रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा.

धार मामले में 15 जुलाई तक रिपोर्ट देने के निर्देश (ETV BHARAT)

अभी तक की रिपोर्ट पेश करने का आदेश

गुरुवार को इस पूरे मामले में फिर सुनवाई हुई. इस दौरान भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि अभी भी खुदाई अलग-अलग तरह से जांच की जा रही है, जिसके चलते उन्हें 4 सप्ताह का समय चाहिए लेकिन कोर्ट ने उन्हें 15 जुलाई तक का समय दिया. कोर्ट ने कहा कि अभी तक जितनी भी खुदाई हुई और इस दौरान जो भी पड़ताल की गई है, उसकी रिपोर्ट पेश करें. वहीं, सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की और से अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पैरवी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से की.

ALSO READ:

धार भोजशाला सर्वे: ASI ने नहीं पेश की सर्वे रिपोर्ट, हाई कोर्ट से मांगा चार सप्ताह का समय, 4 जुलाई को अगली सुनवाई

धार भोजशाला विवाद: कमाल मौला मस्जिद में खुदाई कर नक्शा बिगड़ने से खफा मुस्लिम समाज, बोले-कोर्ट की अवहेलना

एएसआई ने भोजशाला का सर्वे कार्य पूरा

बता दें कि धार जिले में स्थित भोजशाला का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) विभाग को इस सर्वे से जुड़ी एक रिपोर्ट 2 जुलाई को इंदौर हाई कोर्ट में पेश करनी थी, लेकिन विभाग ने आज रिपोर्ट पेश नहीं की थी. इससे पहले भी एएसआई समय मांग चुका है. सुनवाई में विभाग ने हाई कोर्ट से चार हफ्ते का समय मांगा है. जिसके बाद इंदौर खंडपीठ ने 4 जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित की थी. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 11 मार्च को ज्ञानवापी की तर्ज पर भोजशाला का सर्वे करने के निर्देश दिए थे. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे के लिए 6 सप्ताह का समय दिया गया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.