ETV Bharat / state

उत्तराखंड निकाय चुनाव में OBC आरक्षण का मामला, जल्द अध्यादेश लाएगी धामी सरकार

रिजवान अंसारी ने हाईकोर्ट में दायर की थी जनहित याचिका, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब

OBC RESERVATION ORDINANCE
उत्तराखंड निकाय चुनाव में OBC आरक्षण का मामला (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : 3 hours ago

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा है कि निकायों में आरक्षण तय करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती वीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण तय करने के लिए नया विधयेक लाने जा रही है. जिसपर 15 दिनों के भीतर ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा.

बता दें रुद्रुपुर निवासी रिजवान अंसारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है, जबकि 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर सम्पन्न कराए गए थे, लेकिन वर्तमान समय मे पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है, इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये. राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है.

इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें राज्य सरकार ने इसे लेकर स्थितियां स्पष्ट की. जिसमें राज्य सरकार ने कहा वह राज्य में आरक्षण तय करने के लिए नया विधेयक लाएगी. जिस पर 15 दिनों के भीतर ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा.

पढे़ं-उत्तराखंड निकाय चुनाव में OBC आरक्षण का मामला, HC ने सरकार से कमेटी की रिपोर्ट मांगी

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के होने वाले निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा है कि निकायों में आरक्षण तय करने के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती वीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण तय करने के लिए नया विधयेक लाने जा रही है. जिसपर 15 दिनों के भीतर ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा.

बता दें रुद्रुपुर निवासी रिजवान अंसारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है, जबकि 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर सम्पन्न कराए गए थे, लेकिन वर्तमान समय मे पहाड़ के बजाय प्रदेश के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है, इसलिए ओबीसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये. राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है.

इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें राज्य सरकार ने इसे लेकर स्थितियां स्पष्ट की. जिसमें राज्य सरकार ने कहा वह राज्य में आरक्षण तय करने के लिए नया विधेयक लाएगी. जिस पर 15 दिनों के भीतर ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा.

पढे़ं-उत्तराखंड निकाय चुनाव में OBC आरक्षण का मामला, HC ने सरकार से कमेटी की रिपोर्ट मांगी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.