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RAU'S STUDY CIRCLE को खोलने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित, 28 अगस्त को आएगा डिसीजन - DELHI COACHING CENTER MATTER

DELHI COACHING CENTER: RAU’S IAS स्टडी सर्कल में बीते 27 जुलाई को बेसमेंट में पानी भर गया था. जिसमें दो छात्रा और एक छात्र की डूबकर मौत हो गई थी. दरअसल कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई थी जिसमें तीनों स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस कोचिंग सेंटर को दोबारा से खोलने की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

28 अगस्त को आएगा फैसला
28 अगस्त को आएगा फैसला (SOURCE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 22, 2024, 9:24 AM IST

Updated : Aug 22, 2024, 9:36 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के RAU’S IAS स्टडी सर्कल को खोले जाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में 28 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा.

एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने 28 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि हम बिल्डिंग में कोचिंग शुरु करना चाहते हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई जारी रह सके. जॉन ने कहा कि सीबीआई बिल्डिंग को सील नहीं कर सकती क्योंकि ये दूसरी सिविक एजेंसियों का काम है. सीबीआई कोचिंग संस्थान के मालिक पर मुकदमा चला सकती है लेकिन वे काम करने से नहीं रोक सकते हैं.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जॉन की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए किया जाना चाहिए. लाइब्रेरी चलाने की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ हैय सीबीआई ने कहा कि बिल्डिंग में सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं. कल फिर से कोई दुर्घटना भी घट सकती है. सुनवाई के दौरान इस हादसे के एक पीड़ित की ओर से पेश वकील अभिजीत आनंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जा सकता है जहां कोई सुरक्षा के उपाय नहीं हों.

इसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले के आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे दी थी. इस मामले के चार सह आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं. चारों की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.

बता दें कि 2 अगस्त को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारो सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में फंस कर एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें- दिल्ली कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के चार आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

ये भी पढ़ें- दिल्ली कोचिंग हादसा: 13 दिन बाद एक और वीडियो आया सामने, पानी में फंसे छात्र ने बताया पूरा घटनाक्रम

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के RAU’S IAS स्टडी सर्कल को खोले जाने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में 28 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा.

एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने 28 अगस्त को फैसला सुनाने का आदेश दिया है. सुनवाई के दौरान कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि हम बिल्डिंग में कोचिंग शुरु करना चाहते हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई जारी रह सके. जॉन ने कहा कि सीबीआई बिल्डिंग को सील नहीं कर सकती क्योंकि ये दूसरी सिविक एजेंसियों का काम है. सीबीआई कोचिंग संस्थान के मालिक पर मुकदमा चला सकती है लेकिन वे काम करने से नहीं रोक सकते हैं.

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जॉन की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए किया जाना चाहिए. लाइब्रेरी चलाने की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ हैय सीबीआई ने कहा कि बिल्डिंग में सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं. कल फिर से कोई दुर्घटना भी घट सकती है. सुनवाई के दौरान इस हादसे के एक पीड़ित की ओर से पेश वकील अभिजीत आनंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर नहीं चलाया जा सकता है जहां कोई सुरक्षा के उपाय नहीं हों.

इसके पहले तीस हजारी कोर्ट ने इस मामले के आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया को जमानत दे दी थी. इस मामले के चार सह आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं. चारों की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.

बता दें कि 2 अगस्त को हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चारो सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. थार चालक को छोड़कर सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में फंस कर एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई थी.

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ये भी पढ़ें- दिल्ली कोचिंग हादसा: 13 दिन बाद एक और वीडियो आया सामने, पानी में फंसे छात्र ने बताया पूरा घटनाक्रम

Last Updated : Aug 22, 2024, 9:36 AM IST
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